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शारीरिक शोषण से पीड़ित दो नाबालिग बच्चियों को मिली आर्थिक मदद
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मोहाली। शारीरिक शोषण का शिकार हुई दो नाबालिग बच्चियों की आर्थिक मदद के लिए जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने प्रत्येक को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया है। इन दोनों बच्चिचों की उम्र सात और दस साल है। मीडिया में आई खबरों के बाद खुद इसका संज्ञान अथॉरिटी ने लिया है। साथ ही उम्मीद जताई कि पीड़ितों की जिंदगी में नई पहल होगी। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव बलजिंदर सिंह की ओर से इसकी पुष्टि की गई है।
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव बलजिंदर सिंह मान ने बताया कि नवंबर में डेराबस्सी पुलिस स्टेशन के अधीन इलाके में पॉक्सो एक्ट के अधीन दो केस दर्ज हुए थे। इस बारे में उन्होंने अखबारों में पढ़ा था। इसके बाद जिला सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की हिदायतों पर तुरंत जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के वकीलों के माध्यम से दोनों पीड़ित बच्चियों के परिवार वालों और डेराबस्सी पुलिस स्टेशन के इंवेस्टिगेशन अफसर से संपर्क किया गया। इसके बाद अगले ही दिन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दोनों एफआईआर में मुआवजा लेने संबंधी पाक्सो एक्ट 33 (8) के अधीन अर्जी दायर की गई। इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं स्पेशल जज फॉर पाक्सो ने दोनों केसों में एक-एक लाख रुपये देने संबंधी अवॉर्ड पास किया। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने मुुआवजे की कॉपी पंजाब राज कानूनी सेवाएं अथॉरिटी को भेजकर मुआवजे के लिए फंड अलॉट करने की विनती की। पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सदस्य अरुण गुप्ता से अवॉर्ड राशि मंजूर होने की सूचना मिलने के बाद दोनों पीड़ितों को एक-एक लाख रुपये की अदायगी कर दी गई।
बता दें कि जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से हमेशा ही कुछ न कुछ प्रयास किए जाते हैं, जिससे लोगों का फायदा हो सके।
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जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव बलजिंदर सिंह मान ने बताया कि नवंबर में डेराबस्सी पुलिस स्टेशन के अधीन इलाके में पॉक्सो एक्ट के अधीन दो केस दर्ज हुए थे। इस बारे में उन्होंने अखबारों में पढ़ा था। इसके बाद जिला सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की हिदायतों पर तुरंत जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के वकीलों के माध्यम से दोनों पीड़ित बच्चियों के परिवार वालों और डेराबस्सी पुलिस स्टेशन के इंवेस्टिगेशन अफसर से संपर्क किया गया। इसके बाद अगले ही दिन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दोनों एफआईआर में मुआवजा लेने संबंधी पाक्सो एक्ट 33 (8) के अधीन अर्जी दायर की गई। इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं स्पेशल जज फॉर पाक्सो ने दोनों केसों में एक-एक लाख रुपये देने संबंधी अवॉर्ड पास किया। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने मुुआवजे की कॉपी पंजाब राज कानूनी सेवाएं अथॉरिटी को भेजकर मुआवजे के लिए फंड अलॉट करने की विनती की। पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सदस्य अरुण गुप्ता से अवॉर्ड राशि मंजूर होने की सूचना मिलने के बाद दोनों पीड़ितों को एक-एक लाख रुपये की अदायगी कर दी गई।
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बता दें कि जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से हमेशा ही कुछ न कुछ प्रयास किए जाते हैं, जिससे लोगों का फायदा हो सके।