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पहाड़ बेच बनाए फार्म हाउस, वन विभाग की सिफारिश पर दो पर मुकदमा दर्ज

Wed, 11 May 2022 03:15 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Wed, 11 May 2022 03:15 AM IST
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Farm house built by selling mountains, case filed against two on the recommendation of forest department
नयागांव। पहाड़ को समतल बनाकर कॉलोनी काटने के मामले में दो लोगों पर केस दर्ज हुआ है। भूमाफिया ने पहाड़ पर करीब 1-1 एकड़ के 45 फार्म हाउस बनाकर पहाड़ की 30 हेक्टेयर जमीन पर एक वीवीआईपी प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें से काफी इलाका बेच दिया गया है। वहीं वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों ने जान का खतरा बताया है।
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वन विभाग के अधिकारियों को भी इस इलाके में घुसने से डर लगता है। वन विभाग के कर्मचारियों को आरोपियों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस ने रिटायर कर्नल बलजीत सिंह संधू एवं तरसेम सिंह वासी गांव नाडा के खिलाफ पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा चार और पांच के तहत दर्ज किया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव तांडी से मसोल के बीच में शिवालिक रेंज की पहाड़ियां पड़ती हैं। इस पर एक भूमाफिया ने फेयर हैवनस नाम से एक प्रोजेक्ट विकसित किया है जिसमें करीब एक-एक एकड़ के 45 फार्म हाउस बनाए गए हैं। इसका बाजार में सरेआम विज्ञापन किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत पुडा एवं पुलिस के अधिकारियों को दी। वन विभाग के अधिकारियों ने शिकायत दी है कि भूमाफिया नेा पहाड़ की करीब 30 हेक्टेयर जमीन और 500 पेड़ों को नुकसान पहुंचा कर यह प्रोजेक्ट विकसित किया है। आरोपी ट्रैक्टर एवं जेसीबी से पहाड़ को समतल कर जमीन बेच रहे हैं। यह पंजाब लैंड एवं प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 का उल्लंघन है। इसे रोकने के लिए जिला वन अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ सोमवार को सुबह 11 बजे यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने इलाके में नए पौधे लगाने थे, लेकिन आरोपियों ने सभी गेट बंद करके वन विभाग के अधिकारियों को इसके अंदर नहीं घुसने दिया। वन विभाग की तरफ से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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मुकदमे में लगाई धारा से संतुष्ट नहीं वन विभाग
आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद वन विभाग ने पुलिस को पत्र लिखा। इसमें वन विभाग की तरफ से लिखा गया है कि आरोपियों के खिलाफ पंजाब लैंड एवं प्रिजर्वेशन एक्ट की धारा 4 एवं 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 एवं 353, वाइल्डलाइफ एक्ट 1972 की धारा 9 एवं 39, पर्यावरण बचाव कानून 1986 एवं माइन एवं मिनरल एक्ट 1957 भी जोड़ी जानी चाहिए।
क्या कहते हैं कर्नल
वन विभाग द्वारा जिस जगह की बात की जा रही है, उस जमीन से मेरा दूर-दूर तक कोी नाता नहीं है। इस संबंध में मैंने वन विभाग एवं स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया है। यह मेरी समझ से बाहर है कि मामले में मेरा नाम किस प्रकार लिया जा रहा है। -कर्नल बलजीत सिंह संधू
क्या कहते हैं अधिकारी
वन विभाग की शुक्रवार को मामले संबंधी लिखित शिकायत आई थी। मौका देख कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में अभी जांच चल रही है। जांच के दौरान अगर कोई और आरोपी पता चलता है तो उसका नाम भी जोड़ दिया जाएगा। साथ ही अगर आरोपियों के खिलाफ कोई और धाराओं में मुकदमा बनता है तो वह भी मुकदमे में जोड़ दी जाएंगी। -अजीत पाल सिंह, थाना प्रभारी नयागांव

हमारे विभाग के फील्ड कर्मचारियों ने मामले में शिकायत की थी। इस पर विभाग की पूरी टीम सोमवार को इलाके में नए पौधे लगाने गई थी। वहां के कर्मचारियों ने दरवाजे बंद कर लिए और पौधे नहीं लगाने दिए। आरोपियों द्वारा पुराने पौधों को काटा जा रहा है। हमारे कर्मचारियों को पहले भी इस मामले में धमकियां मिल रही थी। अब भी कर्मचारियों को जान का खतरा है। -गुरअमन सिंह, जिला वन अधिकारी मोहाली
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