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नगर निगम के पारित प्रस्ताव के अनुसार सीमा विस्तार करें : डिप्टी मेयर

Wed, 09 Jul 2025 02:14 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jul 2025 02:14 AM IST
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Expand the boundary as per the resolution passed by the Municipal Corporation: Deputy Mayor
मोहाली। नगर निगम की सीमा बढ़ाने के लिए चल रही चर्चाओं के बीच डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने पंजाब सरकार को चेतावनी भरा पत्र लिखा है। बेदी ने कहा है कि अगर स्थानीय सरकार ने एक माह के अंदर नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार मोहाली की सीमा बढ़ाने के फैसले को लागू नहीं किया तो वह इस मामले को फिर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ले जाएंगे।
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उन्होंने कहा कि नगर निगम मोहाली द्वारा यह प्रस्ताव काफी पहले पारित किया गया था, जिसमें बलौंगी और बड़ माजरा के अलावा नई रिहायशी कॉलोनियों, नए विकसित हो रहे सेक्टरों (जैसे टीडीआई, सेक्टर 82, 91 और गमाडा द्वारा विकसित नए सेक्टर) को नगर निगम सीमा में शामिल किया गया था। इस प्रस्ताव की अधिसूचना के बाद जनता से आपत्तियां मांगी गईं, लेकिन अंतिम अधिसूचना नहीं की गई। अंतिम अधिसूचना न होने पर महाली निवासी एवं आरटीआई कार्यकर्ता राम कुमार द्वारा उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया था, जिस पर सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से उच्च न्यायालय में इस सीमा विस्तार पर अपनी सहमति प्रस्तुत की थी।
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उन्होंने कहा कि नई कॉलोनियों और विकसित सेक्टरों को नगर निगम सीमा में लाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है और जनगणना से पहले सीमाएं तय करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि अधिसूचना जारी नहीं की गई तो मोहाली नगर निगम चुनाव की राह में बाधाएं आ सकती हैं।
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