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कोविड-19 के चक्कर में एक महीने तक रेरा नहीं करेगा केसों की सुनवाई

Wed, 15 Jul 2020 01:42 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2020 01:42 AM IST
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Due to Kovid-19 there is no cases hearing in RERA till one month
मोहाली। कोविड-19 महामारी के चलते लोगों और अपने स्टाफ की सेहत को ध्यान में रखकर पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है।
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रेरा ने अपने यहां चलने वाले प्रापर्टी के केसों की सुनवाई एक महीने के लिए टालने का फैसला लिया है। अथारिटी ने यह कदम पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी पांच या पांच से अधिक लोगों की पब्लिक मीटिंग को रोकने को लेकर दिए गए आदेश के बाद लिया गया है। क्योंकि केसों की सुवनाई के समय इससे ज्यादा लोग जमा रहते हैं। जबकि अब एक जगह पांच या इससे ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। वहीं, नए नियमों के मुताबिक अब रेरा केसों की की सुनवाई अब 16 अगस्त से होगी।
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वहीं, अथारिटी ने 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच होने वाले केसों की सुनवाई संबंधी पूरा शेडयूल बना लिया है। जिसे अथारिटी ने अब अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। इसी शेडयूल के मुताबिक केसों की सुनवाई होगी।
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हालांकि अथारिटी ने इसके बावजूद भी लोगों को एक विकल्प दिया है। जिसके मुताबिक जो लोग जल्दी तय तारीख से पहले अपने केस की सुनवाई करवाना चाहते हैं, उन्हें एक मेल helprera@punjab.gov.in पर करनी होगी। अथारिटी में चल रहे रियल एस्टेट एक्ट-2016 की धारा 31 और 59 के तहत के केस सुने जाते हैं। इन केसों में बिल्डरों की ओर से प्लॉट का पजेशन न देने संबंधी केसों की सुनवाई होती है।

बता दें कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। रोजाना काफी केस सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं कई अदालतों के जज तक बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। ऐसे में फैसला अहम है।
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