फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Drug smuggler truck driver and conductor imprisoned for ten years

नशा तस्कर ट्रक चालक और कंडक्टर को दस साल की कैद

Tue, 08 Mar 2022 01:11 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Tue, 08 Mar 2022 01:11 AM IST
विज्ञापन
Drug smuggler truck driver and conductor imprisoned for ten years
मोहाली। नशा तस्करी से जुड़े करीब सवा तीन साल पुराने मामले में जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए ट्रक चालक पवन कुमार निवासी पिंजौर और कंडक्टर मुश्ताक मोहम्मद को दोषी ठहराते हुए दस साल की कैद सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसके बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि इस दौरान दोषियों के परिजनों की आंखों में आंसू थे।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक यह मामला 23 जुलाई, 2018 का है। लालड़ू थाने की पुलिस ने नशा तस्करी की रोकथाम के लिए अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर स्पेशल नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान अंबाला की तरफ से एक ट्रक आ रहा था। लेकिन जब ट्रक चालक ने सामने पुलिस का नाका देखा तो वह रास्ते में ही रुक गया। इसके बाद पुलिस की टीम ट्रक के पास पहुंची और ट्रक की तलाशी ली। जब ट्रक के अंदर रखी दो बोरियों को खोलकर देखा तो इनमें से भुक्की बरामद हुई। इनका वजन करवाया तो 58 किलो निकाला। जब ट्रक चालक से इस संबंध में पूछताछ की तो कोई उचित जवाब नहीं दे पाया था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वह यह भुक्की राजस्थान से लेकर आया था और इस काम को लंबे समय से करता आ रहा है। वह इस भुक्की को लेकर हिमाचल के बद्दी में लेकर जा रहे थे। उन्होंने कबूला कि वह दोनों पंजाब में नशीले पदार्थों की सप्लाई करते थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद से इस केस की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हालांकि कोरोना संक्रमण तेज होने से केसों की नियमित सुनवाई न होने से यह काफी देर तक बचते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed