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Mohali News: नशा तस्कर को 10 साल की कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा

Thu, 07 Mar 2024 10:39 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Mar 2024 10:39 PM IST
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Drug smuggler sentenced to 10 years imprisonment and 1 lakh fine
माई सिटी रिपोर्टर
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मोहाली। नशे की गोलियाें की बरामदगी के मामले में मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केके सिंगला की अदालत ने एक आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी गुरप्रीत सिंह निवासी गांव मरहाना तहसील व जिला तरनतारन को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा के अलावा 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो 6 महीने की कैद और काटनी होगी।

संबंधित मामला बनूड़ पुलिस थाने ने दर्ज किया था। पुलिस को सूचना मिली कि गुरप्रीत सिंह गांव तेपला से नशे की गोलियां लेकर आ रहा है। पुलिस टीम बठुंड बैरियर के पास मौजूद थी और नाकाबंदी कर आरोपी को रोककर जांच की तो कब्जे से भारी मात्रा में नशे की गोलियां निकलीं। पुलिस ने नशे की गोलियां बरामद करने के बाद मामला दर्ज किया। जिसकी सुनवाई मोहाली कोर्ट में चल रही थी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पटियाला जेल भेज दिया गया है।
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