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दप्पर टोल पर छूट की मांग, किसान धरने पर बैठे

Sun, 27 Mar 2022 01:57 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Sun, 27 Mar 2022 01:57 AM IST
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Demand for exemption on Dappar toll, farmers sit on protest
लालड़ू। चंडीगढ़-अंबाला मुख्य मार्ग पर स्थित दप्पर टोल प्लाजा पर इलाकावासियों को 20 किलोमीटर के दायरे में टोल से छूट की मांग पूरी न होने पर किसानों ने टोल प्लाजा पर धरना लगा दिया। इस दौरान करीब चार घंटे तक वाहन बिना टोल दिए निकलते रहे। धरने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हलका विधायक कुलजीत सिंह रंधावा, एसडीएम स्वाति टिवाना और टोल प्लाजा अधिकारियों ने किसानों को 10 दिन में उनकी मांग पूरा करने का आश्वासन देकर धरना उठवाया। किसानों ने अपना धरना पांच अप्रैल तक स्थगित करते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे फिर से संघर्ष करेंगे।
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बता दें कि किसान संगठनों ने पिछले दिनों में कई बार दप्पर टोल प्लाजा अधिकारियों व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से टोल में छूट देने की मांग की है। किसानों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 25 मार्च तक मांग पूरी न होने पर 26 मार्च को संघर्ष तेज किया जाएगा। मांग पूरी न होने पर शनिवार सुबह करीब 10 बजे से ही भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के कार्यकारणी सदस्य मनप्रीत सिंह अमलाला, ब्लॉक प्रधान करम सिंह बरोली, कुलदीप सिंह सरसीनी, सिद्धूपुर यूनियन के प्रेम राणा, राम सिंह नंबरदार, कुलदीप राणा, जसविदर सिंह टिवाणा के नेतृत्व में इलाके के सैकड़ों किसान टोल में छूट की मांग को लेकर दप्पर टोल प्लाजा पर एकत्र होने शुरू हो गए थे। मांग पूरी न होते देख गुस्साए किसान दोपहर करीब एक बजे टोल बैरियरों को हटाकर अनिश्चित समय के लिए धरने पर बैठ गए। यह देखकर मौके पर मौजूद पुलिस व टोल प्लाजा अधिकारियों के हाथ-पैर फूल गए।
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टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को छूट का है प्रावधान
इस मौके पर किसान नेता मनप्रीत सिंह व करम सिंह ने बताया कि यह टोल ऐसी जगह स्थित है जहां इलाके के लोगों को दिन में कई बार निकलना पड़ता है। इस कारण उन्हें भारी आर्थिक बोझ सहित परेशानी झेलनी पड़ रही है। नियम के मुताबिक टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को टोल में छूट दी जाती है मगर इस टोल पर लोगों को इस छूट का लाभ नहीं मिल रहा है।
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2008 के बाद बने टोल प्लाजा पर मिलती है छूट
किसानों की मांग जायज है। दप्पर टोल प्लाजा 2005 का बना हुआ है। उस समय के डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूलस अनुसार 20 किलोमीटर दायरे के बाशिंदों को टोल में छूट देने वाला प्रवाधान इसमें शामिल नहीं था। 2008 के बाद बने अन्य टोल प्लाजा पर यह प्रवाधान है। इस मामले पर एनएचआईए के अधिकारियों से संपर्क कर जल्द इसमें संशोधन करवाकर यहां भी लोगों को जल्द राहत देने के लिए कहा है। -स्वाति टिवाना, एसडीएम
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