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Pastor Bajinder Singh: यौन उत्पीड़न मामले में पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार, एक अप्रैल को सजा, पीड़िता बोली..

Fri, 28 Mar 2025 07:35 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Published by: अंकेश ठाकुर Updated Fri, 28 Mar 2025 07:35 PM IST
सार

पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ इस साल भी महिलाओं से मारपीट मामले में दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला फरवरी में कपूरथला सिटी थाने में दर्ज हुआ है। वहीं दूसरा मामला खरड़ के माजरी पुलिस स्टेशन का है।

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Pastor Bajinder Singh guilty in woman sexual assault case
पास्टर बजिंदर सिंह। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब के मोहाली के जीरकपुर की महिला के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी पास्टर बजिंदर सिंह को मोहाली की अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी पास्टर को एक अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने पास्टर को हिरासत में ले लिया है। वह अभी तक जमानत पर था। 

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मामले में पास्टर बजिंदर सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने सुनवाई दौरान अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया है। एक आरोपी सुच्चा सिंह की ट्रॉयल के दौरान मौत हो चुकी है। पास्टर को गिरफ्तारी के बाद पटियाला जेल भेज दिया गया है।
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महिला से दुष्कर्म के मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह सोमवार को अदालत में पेश हुआ था। उस दिन की पेशी के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। पास्टर के खिलाफ अदालत में उनके वकील एचएस धानोआ ने याचिका दायर करके अदालत को बताया था कि 3 मार्च को पास्टर बजिंदर सिंह अस्पताल में भर्ती थे। जिस कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके और उनकी तरफ से पेशी से छूट के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। दूसरी तरफ सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बजिंदर सिंह के गैर जमानती वारंट रद्द करते इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की थी।

इस मामले में जीरकपुर पुलिस ने एक पीड़िता की शिकायत के आधार पर पास्टर बजिंदर सिंह सहित कुल 7 आरोपियों जिनमें अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान के खिलाफ धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 व 149 के तहत मामला दर्ज किया था।

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मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है पास्टर
पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह को उस समय गिरफ्तार किया था, जब इंग्लैंड के बरमिंघम शहर में करवाए जा रहे एक सेमिनार में शामिल होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेने के लिए पहुंचा था। पास्टर बजिंदर सिंह की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें वह महिला से मारपीट कर रहे हैं। यह वीडियो 14 फरवरी की थी, जो 16 मार्च को वायरल हुई थी, जिसमें महिला को थप्पड़ जड़ते हुए पास्टर नजर आया था। इसी वीडियो में बच्चे के साथ बैठी महिला के मुंह पास्टर ने कॉपी फेंक कर मारी थी। यह महिला पास्टर के पास काम करती थी।

पीड़िता ने खुद को बताया खतरा, मांगी सुरक्षा
पास्टर को दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता मीडिया के सामने आई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दोषी पास्टर बजिंदर सिंह एक साइको है। अगर वह जेल से बाहर आएगा तो फिर से अपराध करेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि वह हमेशा जेल में ही रहे। पीड़िता ने कहा कि अदालत के इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं। यह मेरी अकेले की जीत नहीं है। आज कई लड़कियों (पीड़ितों) ने जीत हासिल की है। अब कई लोग सामने आएंगे। बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी बजिंदर सिंह के कब्जे से आजाद होंगे। इस फैसले से मैं खुश हूं। पीड़िता ने डीजीपी पंजाब से अनुरोध किया है कि मुझे और मेरे पति को सुरक्षा दी जाए। क्योंकि आने वाले समय में हम पर हमले हो सकते हैं। इसलिए हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं मेरे और परिवार पर कई झूठे मामले भी दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई केस पहले भी हमारे खिलाफ दर्ज करवाए गए हैं।

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