फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   mohali car driver killer, life imprisonment, mohali

कार चालक को मारकर नहर में फेंक दिया था, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Sat, 12 Mar 2016 09:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली Updated Sat, 12 Mar 2016 09:42 AM IST
विज्ञापन
mohali car driver killer, life imprisonment, mohali
मुकदमा - फोटो : demo pic
 जिला अदालत ने ढाई साल पुराने टैक्सी चालक की लूट व हत्या के मामले में सिमरनदीप सिंह निवासी नई कॉलोनी लोहारा लुधियाना व रघुबीर सिंह उर्फ जग्गा निवासी मदनपुरा चौक मोहाली को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


साथ ही प्रत्येक को 30 हजार जुर्माना लगाया है। जबकि मामले में आरोपी महिला को अदालत ने बरी कर दिया। यह फैसला जिला अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को नाभा जेल में भेज दिया गया है।
विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, सिमरनदीप सिंह, रघुबीर सिंह जग्गा और राजिन्द्र कुमारी नाम की महिला के खिलाफ मटौर थाने में 16 जुलाई 2013 को केस दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने 10 जुलाई 2013 को एक इनोवा किराए पर ली थी, जिसे राम शिरोमणि पाल नाम का ड्राइवर चला रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


टैक्सी में वह मदनपुरा चौक मोहाली के पास सवार हुए थे। रास्ते में डेहलों (लुधियाना) के पास जाकर उन्होंने ड्राइवर को नहर में फेंक कर इनोवा कार लेकर फरार हो गए थे। ड्राइवर की नहर में गिरने से मौत हो गई थी। इनोवा लेकर वह मेरठ (उत्तर प्रदेश) चले गए थे। यूपी पुलिस को शक होने पर वह कार वहां छोड़ कर पंजाब आ गए। पुलिस कार चालक राम शिरोमणि पाल के मोबाइल फोन की लोकेशन से आरोपियों तक पहुंच गई थी। बाद में तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।


इन धाराओं में हुई सजा
 अदालत ने सिमरनदीप सिंह व रघुबीर सिंह जग्गा को धारा 302 में उम्र कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना। धारा- 120बी में उम्र कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना। धारा 364 में 10 वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना। धारा 397 में 07 वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि, राजिन्द्र कुमारी को बरी कर दिया। जुर्माना नहीं अदा करने पर दोषियों को और सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed