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Mohali News: 18 लाख की धोखाधड़ी में महिला को अदालत ने किया बरी

Mon, 24 Feb 2025 02:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 24 Feb 2025 02:13 AM IST
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Court acquitted woman in fraud of Rs 18 lakh
मोहाली। 18 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जिला अदालत ने नामजद आरोपी हरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी शरणजीत कौर निवासी जलवायु विहार न्यू सन्नी एनक्लेव खरड़ को बरी कर दिया है। अदालत ने बचाव और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। हालांकि ट्रॉयल के दौरान हरप्रीत सिंह की मौत हो चुकी है।
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दंपती पर आरोप था कि उन्होंने दो मकानों का सौदा कर बड़ी राशि लेने के उपरांत मकानों की रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि जांच में यह सामने आया कि 19,35,500 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त राशि का दावा शिकायतकर्ता ने अपनी प्रारंभिक शिकायत में नहीं किया। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने कुल 18 लाख 500 रुपये दिए हैं।
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यह स्पष्ट नहीं है कि 18 लाख 500 रुपये की यह रकम कैसे बढ़कर 19 लाख 35 हजार 500 रुपये हो गई। पूछताछ के दौरान कहा गया है कि रकम शरणजीत कौर के खाते में स्थानांतरित की गई थी, जबकि शरणजीत कौर के खाते में कभी कोई रकम जमा नहीं की गई। इस दौरान अदालत में मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने भी बयान दिया। वह रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं बता पाया जिसमें शरणजीत कौर के खाते में ट्रांसफर के तथ्य का उल्लेख हो। इसलिए अदालत ने शरणजीत कौर को मामले में बरी कर दिया।
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