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Mohali News: बिना लाइसेंस ओटीसी दवा बेचने की छूट पर प्रकट की चिंता

Fri, 03 May 2024 05:42 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 03 May 2024 05:42 AM IST
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Concern expressed over exemption for selling OTC medicines without license
खरड़। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में जनरल और प्रोविजनल स्टोरों में सर्दी-खांसी, गैस तथा बुखार के अलावा कई अन्य प्रकार की बीमारियों की दवा बिना ड्रग लाइसेंस बेचने के लिए वर्ष 2024 के शुरूआत में एक कमेटी बनाई गई थी, जो उक्त दवा बेचने की नीति बनाने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार के इस मुद्दे पर खरड़ के दवाई विक्रेताओं ने नाराजगी प्रकट करते हुए इसके गलत परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की है। खरड़ केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान पुनीत बंसल ने कहा है कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने देश में बिना लाइसेंस के ओटीसी दवा बेचने की छूट पर केंंद्र सरकार के इस आदेश पर गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने बताया कि देश के स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया तथा भारत के प्रमुख संबंधित अधिकारियों को पिछले दिनों दिये गये मांग पत्र द्वारा इस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया गया है।
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उन्होंने बताया कि संगठन के प्रमुख नेता जेएस शिंदे तथा महासचिव राजीव सिंगल ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि इस तरह का कदम मौजूदा दवाई कानून-फार्मेसी के नियमों तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पारदर्शी कानूनी ढांचे का उल्लंघन करेगें। इस पत्र द्वारा दवाई विक्रेताओं ने बताया कि ओटीसी दवाई बेचने के गनत नतीजे सामने आ सकते हैं जैसा कि नकदी दवाईयों की बढ़ोतरी होना, मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच में देरी, दवाई की ज्यादा मात्रा से बीमारी का बढऩा, फार्माकोविलीजेंस उपाय शामिल हैं। जिला दवाई संघ के प्रधान अमरदीप सिंह तथा जनरल सचिव विक्रमजीत ठाकुर ने बताया कि करियाना तथा प्रोविजनल स्टोरों पर दवाई बिकने से बहुत सारे खतरे भी जनता के साथ होगें।
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