फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   CBI court sentenced seven convicts to three years' imprisonment each

Mohali News: सीबीआई कोर्ट ने सात दोषियों को सुनाई तीन-तीन साल की कैद

Sun, 30 Nov 2025 01:46 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Nov 2025 01:46 AM IST
विज्ञापन
CBI court sentenced seven convicts to three years' imprisonment each
मोहाली। बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए 7.83 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में मोहाली की सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाकर सात आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। फैसले के मुताबिक आरोपी मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन वर्ष की कड़ी कैद के साथ 35-35 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है। वहीं रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रितपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन वर्ष का साधारण कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई ने यह केस 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर रमेश कुमार जैन, मनीष जैन और कांता जैन ने अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची और बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी तरीके अपनाकर बैंक ऑफ बड़ौदा को 7.83 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। जांच पूरी होने पर सीबीआई ने 28 जून 2017 को सातों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद ट्रायल चला और सभी तथ्यों, दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed