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Mohali News: नर्सिंग की सर्विस देने वाले पर मारपीट और धमकी का केस दर्ज
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मोहाली। आईटी सिटी थाना क्षेत्र में नर्सिंग सर्विस देने वाले एक व्यक्ति पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता करन सिंह ठक्कर ने आरोप लगाया है कि आरोपी अनिल कुमार गुप्ता ने उनके घर पहुंचकर दुर्व्यवहार किया। विरोध करने पर मारपीट की गई और गुंडे बुलाने की धमकी भी दी गई। पुलिस को दी शिकायत में करन सिंह ठक्कर ने बताया कि अनिल कुमार गुप्ता नर्सिंग सर्विस उपलब्ध करवाता था। नर्सों की प्रामाणिकता को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उन्होंने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर फर्म के दस्तावेज मांगे थे। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर अनिल कुमार उनके घर पहुंचा। उसने करन सिंह, उनकी पत्नी और स्टाफ के साथ गाली-गलौज व दुर्व्यवहार किया। घटना के दौरान शिकायतकर्ता का गेट भी तोड़ दिया गया। बीच-बचाव करने आए स्टाफ सदस्य को भी चोटें आईं। पुलिस ने मेडिकल रिकॉर्ड और मौके पर जांच के आधार पर मामला दर्ज किया है।
पुलिस पर देरी से पहुंचने का आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें जीपीएस लोकेशन के जरिये गुंडे बुलाने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर फोन किया। उनका आरोप है कि पुलिस करीब डेढ़ से दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की। जांच अधिकारी राजीव कौर ने बताया कि 29 सितंबर को मिली शिकायत पर जांच के बाद एक अक्तूबर को डीडीआर दर्ज की गई थी। शुरुआती कार्रवाई में मारपीट के आरोपों के समर्थन में मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। बाद में करन सिंह ठक्कर ने सोहाना अस्पताल की ओपीडी पर्चियां और एक्सरे की फोटोकॉपी पुलिस को सौंपी। पुलिस ने दस अक्तूबर को अनिल कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 126(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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पुलिस पर देरी से पहुंचने का आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें जीपीएस लोकेशन के जरिये गुंडे बुलाने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर फोन किया। उनका आरोप है कि पुलिस करीब डेढ़ से दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की। जांच अधिकारी राजीव कौर ने बताया कि 29 सितंबर को मिली शिकायत पर जांच के बाद एक अक्तूबर को डीडीआर दर्ज की गई थी। शुरुआती कार्रवाई में मारपीट के आरोपों के समर्थन में मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। बाद में करन सिंह ठक्कर ने सोहाना अस्पताल की ओपीडी पर्चियां और एक्सरे की फोटोकॉपी पुलिस को सौंपी। पुलिस ने दस अक्तूबर को अनिल कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 126(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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