फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Bail plea of bomb blast accused rejected in Ludhiana court

Mohali News: लुधियाना अदालत में बम धमाके के आरोपी की जमानत याचिका रद्द

Thu, 11 May 2023 02:04 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Updated Thu, 11 May 2023 02:04 AM IST
विज्ञापन
Bail plea of bomb blast accused rejected in Ludhiana court
लुधियाना अदालत में बम धमाके के आरोपी की जमानत याचिका रद्द
विज्ञापन


23 दिसंबर, 2021 को अदालत के शौचालय में बम कांड का है आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी

मोहाली। 23 दिसंबर, 2021 में लुधियाना की अदालत में बम धमाके के आरोपी राजनप्रीत सिंह की जमानत याचिका एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी है।जानकारी के मुताबिक आरोपी ने तीन मई को अदालत में जमानत की याचिका लगाई थी। इसकी सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी है कि उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है। जांच एजेंसी की पूछताछ भी समाप्त हो चुकी है। उससे अभी कुछ भी बरामद नहीं करना है। इस कारण आरोपी को जमानत देनी चाहिए, लेकिन एनआईए ने दलील दी है कि मामला गंभीर है। अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो वह गवाह और जांच एजेंसी को प्रभावित कर सकता है। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने दोनों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी।


यह था मामला

बता दें कि 23 दिसंबर, 2021 को लुधियाना की एक अदालत में बम धमाका हुआ था। बाद में 13 जनवरी, 2022 को यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया था। पाकिस्तानी नागरिक जुल्फीकार और पहलवान, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया, सुरमुख सिंह उर्फ सम्मू, दिलबाग उर्फ बग्गो और राजनप्रीत सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed