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Mohali News: लुधियाना अदालत में बम धमाके के आरोपी की जमानत याचिका रद्द
Thu, 11 May 2023 02:04 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
Updated Thu, 11 May 2023 02:04 AM IST
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लुधियाना अदालत में बम धमाके के आरोपी की जमानत याचिका रद्द
23 दिसंबर, 2021 को अदालत के शौचालय में बम कांड का है आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। 23 दिसंबर, 2021 में लुधियाना की अदालत में बम धमाके के आरोपी राजनप्रीत सिंह की जमानत याचिका एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी है।जानकारी के मुताबिक आरोपी ने तीन मई को अदालत में जमानत की याचिका लगाई थी। इसकी सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी है कि उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है। जांच एजेंसी की पूछताछ भी समाप्त हो चुकी है। उससे अभी कुछ भी बरामद नहीं करना है। इस कारण आरोपी को जमानत देनी चाहिए, लेकिन एनआईए ने दलील दी है कि मामला गंभीर है। अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो वह गवाह और जांच एजेंसी को प्रभावित कर सकता है। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने दोनों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी।
यह था मामला
बता दें कि 23 दिसंबर, 2021 को लुधियाना की एक अदालत में बम धमाका हुआ था। बाद में 13 जनवरी, 2022 को यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया था। पाकिस्तानी नागरिक जुल्फीकार और पहलवान, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया, सुरमुख सिंह उर्फ सम्मू, दिलबाग उर्फ बग्गो और राजनप्रीत सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
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23 दिसंबर, 2021 को अदालत के शौचालय में बम कांड का है आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। 23 दिसंबर, 2021 में लुधियाना की अदालत में बम धमाके के आरोपी राजनप्रीत सिंह की जमानत याचिका एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी है।जानकारी के मुताबिक आरोपी ने तीन मई को अदालत में जमानत की याचिका लगाई थी। इसकी सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी है कि उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है। जांच एजेंसी की पूछताछ भी समाप्त हो चुकी है। उससे अभी कुछ भी बरामद नहीं करना है। इस कारण आरोपी को जमानत देनी चाहिए, लेकिन एनआईए ने दलील दी है कि मामला गंभीर है। अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो वह गवाह और जांच एजेंसी को प्रभावित कर सकता है। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने दोनों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी।
यह था मामला
बता दें कि 23 दिसंबर, 2021 को लुधियाना की एक अदालत में बम धमाका हुआ था। बाद में 13 जनवरी, 2022 को यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया था। पाकिस्तानी नागरिक जुल्फीकार और पहलवान, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया, सुरमुख सिंह उर्फ सम्मू, दिलबाग उर्फ बग्गो और राजनप्रीत सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
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