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चोरी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Sat, 02 Apr 2022 01:33 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Sat, 02 Apr 2022 01:33 AM IST
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Anticipatory bail plea of theft accused rejected
नयागांव। 20 मार्च को गांव कांसल में हुई चोरी के आरोपी लक्की को जिला अदालत से झटका लगा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी तरफ से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब आरोपी को पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। इससे पहले आरोपी लक्की के भाई राजेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके कब्जे से चोरी किया गया गैस सिलिंडर बरामद हुआ था।
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गांव कांसल निवासी धर्मराज में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह और उसकी पत्नी मिस्त्री का काम करते हैं। 20 फरवरी को दोनों काम पर गए हुए थे। जब शाम को घर आकर देखा तो उनके घर से गैस सिलिंडर गायब था। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी थी। जांच में पता चला है कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर आकर सिलिंडर उठाकर ले गए थे। आरोपी लक्की ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 25 मार्च को अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी।
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