फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   After a long struggle, farmers of Sector-88-89 got a big relief, now PLC will not have to be given to transfer in the family itself.

लंबे संघर्ष के बाद सेक्टर-88-89 के जमीन मालिक किसानों को मिली बड़ी राहत, अब परिवार में ही ट्रांसफर करने के लिए नहीं देने पड़ेंगी पीएलसी

Mon, 07 Jun 2021 01:58 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Mon, 07 Jun 2021 01:58 AM IST
विज्ञापन
After a long struggle, farmers of Sector-88-89 got a big relief, now PLC will not have to be given to transfer in the family itself.
मोहाली। लंबे संघर्ष के बाद सेक्टर-88-89 को स्थापित करने के लिए एक्वायर की गई जमीन के मालिकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। अब उक्त लोगों को इस योजना के तहत अपनी जमीन का हिस्सा अपने ही पारिवारिक सदस्य के नाम ट्रांसफर करवाने के लिए एनओसी लेने के लिए प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेज (पीएलसी) नहीं देने पड़ेंगे। सरकार ने इसे माफ कर दिया है। इसके साथ ही रविवार को इलाके के लोगों ने विधायक एवं सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का सम्मान किया। उन्होंने मांग की है कि गत समय में गमाडा की ओर से जो नोटिस पीएलसी जमा करवाने संबंधी दिए हैं। उन लोगों के पैसे अब रिफंड किए जाएं, ताकि लोगों को फायदा हो सके।
विज्ञापन

इस मौके पर जानकारी देते हुए जमीन मालिकों में कैप्टन (रिटायर्ड) सरदारा सिंह बैदवान निवासी गांव सोहाना, हरदीप सिंह उप्पल निवासी सेक्टर-88, जसवंत कौर उर्फ सतवंत कौर निवासी सेक्टर 35डी चंडीगढ़, भाग सिंह गिल्ल लखनौर, बूटा सिंह सोहाना, सुखमिन्द्रपाल सिंह माणकमाजरा, समर सिंह ढोल कुरड़ी आदि ने बताया कि जमीन मालिकों को पीएलसी जमां करवाने के लिए गमाडा की ओर से बार-बार नोटिस निकाले जा रहे थे। जिस कारण उक्त लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसके लिए काफी समय से इलाके के लोग संघर्ष कर रहे थे। नगर निगम चुनाव से पहले यह मामला गर्माया था। उन्होंने यह मामला कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के ध्यान में लाया। जिन्होंने हाऊसिंग एवं शहरी विकास मंत्री सुखविंदर सिंह सुख सरकारिया के साथ बैठक करवा कर इस मामले को हल करवाने में अहम भूमिका निभाई। किसान हरदीप सिंह उप्पल ने बताया कि किसानों की मांग की थी कि जब जीवित जमीन मालिक और मर चुके जमीन मालिकों के पीएलसी तो सरकार ने पहले ही माफ कर दिए हुए हैं तो फिर उसी आधार पर पारिवारिक ट्रांसफर के मालिकों का भी वहीं अधिकार है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed