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Mohali News: नयागांव के हर्मिटेज फार्म पर कार्रवाई के बाद जागा प्रशासन

Mon, 12 Feb 2024 08:53 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Updated Mon, 12 Feb 2024 08:53 PM IST
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Administration awakened after action on Hermitage Farm of Nayagaon
डीसी ने जारी किए आदेश, कहा-एनजीटी के आदेश की सख्ती से पालना हो, फार्म में कोई समारोह न होमाई सिटी रिपोर्टर
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मोहाली। एक्साइज विभाग की ओर से गांव करोरा में बने हर्मिटेज फार्म के खिलाफ नयागांव थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। वहीं अब मोहाली की डीसी आशिका जैन ने आदेश जारी किए हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से हर्मिटेज फार्म, गांव करोरा पर एक मामले में समारोह आदि करवाने पर लगाई पाबंदी की सख्ती से पालना करवाई जाए।
इसे लेकर एसडीएम खरड़, पीपीसीबी, मोहाली के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ईओ, एमसी नयागांव, एसएसपी, मोहाली, गमाडा आदि को पत्र लिखा गया है। बता दें कि हाल ही में हर्मिटेज फार्म समेत दो अन्य मैरिज पैलेसों पर गैरकानूनी ढंग से शराब परोसने को लेकर एक्साइज एक्ट ने कार्रवाई की थी।
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डीसी ने कहा कि एक्साइज विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि एनजीटी के आदेशों के बावजूद हर्मिटेज फार्म में अब भी समारोह हो रहे हैं, जबकि एनजीटी ने रिजाॅर्ट पर पाबंदी लगाई है। वह आदेश वर्ष 2023 के राणा इकबाल सिंह जॉली बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिए गए थे। उन आदेशों के तहत हर्मिटेज में किसी भी प्रकार के समारोह की मनाही थी। ऐसे में डीसी ने आम लोगों को भी यहां किसी प्रकार के समारोह न करवाने को कहा है, अन्यथा कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। वहीं एक्साइज विभाग ने आम लोगों को कहा है कि किसी भी रिजार्ट आदि में समारोह से पहले जांच लें कि शराब परोसने के लिए एल-50ए के तहत मंजूरी ली गई है।
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हर्मिटेज फार्म के अलावा गांव रामगढ़ के उड़ान मनूर तथा नयागांव के फोरेस्ट हिल रिजार्ट में दो दिन पहले कार्रवाई हुई थी। हर्मिटेज फार्म के खिलाफ पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत एफआईआर की गई थी। इसी प्रकार उड़ान मनूर पर भी पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत एफआईआर हुई थी। दूसरी ओर फॉरेस्ट हिल रिजार्ट का पंजाब लिकर लाइसेंस रूल और पंजाब इंटोक्सिकेट लाइसेंस एवं सेल आर्डर, 1956 के तहत चालान किया गया था।
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