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Mohali News: दो माह बाद समय बढ़ाने पहुंचे आरोपी, अर्जी खारिज

Thu, 27 Aug 2026 01:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:06 AM IST
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Accused arrive after two months seeking extension of time; application rejected.
मोहाली। अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद निर्धारित समय में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होने वाले आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने करीब दो माह बाद समय बढ़ाने के लिए दाखिल उनकी अर्जी खारिज कर दी। आरोपियों को 10 जून 2026 को अग्रिम जमानत देते हुए एक सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर 50-50 हजार रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के एक-एक जमानतदार के बांड भरने के निर्देश दिए गए थे। आरोपियों ने अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण तय समय में प्रक्रिया पूरी न कर पाने की बात कही। हालांकि अदालत ने कहा कि समय पर पेश न होने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। रिकॉर्ड के अनुसार 19 अगस्त 2026 को समय बढ़ाने की अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने अर्जी खारिज कर रिकॉर्ड मुख्य जमानत मामले के साथ संलग्न करने के निर्देश दिए।
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