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Mohali News: आर्म्स एक्ट में सबूतों के अभाव में आरोपी बरी

Thu, 03 Aug 2023 01:32 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Aug 2023 01:32 AM IST
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Accused acquitted due to lack of evidence in Arms Act
पंचकूला। कट्टा रखने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। आरोपी की पहचान गुर इकबाल सिंह निवासी जालंधर के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता द्वारा लगाए आरोप अदालत में साबित नहीं हो सके। इसके चलते अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। चार साल पहले चंडीमंदिर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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एफआईआर के मुताबिक 29 जुलाई 2019 को पुलिस टीम सेक्टर-25 की मार्केट में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जालंधर के रहने वाले इकबाल सिंह नाम के एक व्यक्ति के पास कट्टा है। युवक काले रंग के बैग में कट्टा लेकर आशियाना कांप्लेक्स सेक्टर- 25, 26 वीटा बूथ के पास किसी के इंतजार में खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शक के आधार पर युवक को रोककर उसके बैग की तलाशी ली तो उसके पास से एक कट्टा और कारतूस मिला। आरोपी कट्टे का लाइसेंस और परमिट नहीं दिखा सका। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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