{"_id":"5aa43bb14f1c1bc3758b4b46","slug":"91520712625-mohali-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"टैक्स में छूट नहीं दो क्वार्क सिटी पंजाब में नहीं करेगी निवेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
टैक्स में छूट नहीं दो क्वार्क सिटी पंजाब में नहीं करेगी निवेश
Updated Sun, 11 Mar 2018 01:40 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रॉपर्टी टैक्स में छूट नहीं दी तो पंजाब में निवेश नहीं करेगी कंपनी
क्वार्क सिटी ने नगर निगम को पत्र लिखकर दी चेतावनी
कहा- कंपनी को प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है तो उसके लिए नगर निगम होगा जिम्मेदार
पंजाब में कंपनी अपना निवेश भी करेगी बंद, अब हाउस में तय होगा कंपनी का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
क्वार्क सिटी से लाखों रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का मामला उलझ गया है। कंपनी प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में उतर आई है। कंपनी ने सीधे तौर पर नगर निगम को चेतावनी दी है कि यदि प्रॉपर्टी टैक्स में छूट नहीं दी गई तो वह पंजाब में निवेश नहीं करेगी। साथ ही यहां चल रहे प्रोजेक्टों का काम भी बंद कर दिया जाएगा।
निगम को लिखे पत्र में कंपनी के प्रबंधकों ने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने संबंधी कोई पत्र या नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में उन्हें अपने ग्राहकों के साथ प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में समस्या आ रही है। इस कारण कंपनी को लाखों का नुकसान हो रहा है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी यह मुद्दा उठा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। दूसरी तरफ नगर निगम की ओर से इस संबंध में पहले ही सरकार को रिमाइंडर भेजा जा चुका है। साथ ही इस बार हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव लाया जा रहा है। यह प्रस्ताव म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1976 की धारा 156 के तहत लाया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2017 में क्वार्क सिटी ने नगर निगम को पत्र लिखा था। जिसमें कहा था कि पंजाब के राज्यपाल व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में समझौता हुआ है। इसके तहत कंपनी को दस साल तक छूट देने की मांग की गई थी। इसके बाद नगर निगम ने मामले में सरकार को पत्र लिखा था। साथ ही कहा था कि पंजाब म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट की धारा 1976 की धारा -97 अधीन जमीन व संपत्ति पर टैक्स लगाने का नियम है। समझौता पत्र में जमीन और संपत्ति के टैक्स अलग दर्शाए गए हैं। पत्र में लिखा गया है कि छूट सरकार की तरफ से दी जा सकती है। नगर निगम की तरफ से लिखा गया है कि उन्हें सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
क्वार्क सिटी ने नगर निगम को पत्र लिखकर दी चेतावनी
कहा- कंपनी को प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है तो उसके लिए नगर निगम होगा जिम्मेदार
पंजाब में कंपनी अपना निवेश भी करेगी बंद, अब हाउस में तय होगा कंपनी का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
क्वार्क सिटी से लाखों रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का मामला उलझ गया है। कंपनी प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में उतर आई है। कंपनी ने सीधे तौर पर नगर निगम को चेतावनी दी है कि यदि प्रॉपर्टी टैक्स में छूट नहीं दी गई तो वह पंजाब में निवेश नहीं करेगी। साथ ही यहां चल रहे प्रोजेक्टों का काम भी बंद कर दिया जाएगा।
निगम को लिखे पत्र में कंपनी के प्रबंधकों ने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने संबंधी कोई पत्र या नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में उन्हें अपने ग्राहकों के साथ प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में समस्या आ रही है। इस कारण कंपनी को लाखों का नुकसान हो रहा है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी यह मुद्दा उठा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। दूसरी तरफ नगर निगम की ओर से इस संबंध में पहले ही सरकार को रिमाइंडर भेजा जा चुका है। साथ ही इस बार हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव लाया जा रहा है। यह प्रस्ताव म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1976 की धारा 156 के तहत लाया जाएगा।
विज्ञापन
जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2017 में क्वार्क सिटी ने नगर निगम को पत्र लिखा था। जिसमें कहा था कि पंजाब के राज्यपाल व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में समझौता हुआ है। इसके तहत कंपनी को दस साल तक छूट देने की मांग की गई थी। इसके बाद नगर निगम ने मामले में सरकार को पत्र लिखा था। साथ ही कहा था कि पंजाब म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट की धारा 1976 की धारा -97 अधीन जमीन व संपत्ति पर टैक्स लगाने का नियम है। समझौता पत्र में जमीन और संपत्ति के टैक्स अलग दर्शाए गए हैं। पत्र में लिखा गया है कि छूट सरकार की तरफ से दी जा सकती है। नगर निगम की तरफ से लिखा गया है कि उन्हें सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।
विज्ञापन