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मोहाली : विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर राजस्थान के युवक से ठगे सात लाख रुपये, दपंती सहित तीन पर केस
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मोहाली। विदेश भेजने के नाम पर 7 लाख रुपये ठगने के आरोप में मोहाली के एक दंपती सहित तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्थान के सीकर के रहने वाले एक युवक ने एसएसपी को धोखाधड़ी कर 7 लाख रुपये ठगने के आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद फेज 11 थाना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
राजस्थान के जिला सीकर के गांव धनतूजला निवासी नरिंदर सिंह ने एसएसपी सतिंदर सिंह को धोखाधड़ी की शिकायत दी थी। इसमें 30 वर्षीय नरिंदर सिंह ने कहा था कि उसे फेसबुक से गोल्डन वेब इंटरनेशनल कंपनी के बारे में विदेश में नौकरी दिलवाने की जानकारी मिली थी। फेसबुक पर कंपनी ने विदेश में नौकरी का ऑफर दिया था और फोन पर उसकी बातचीत परमजीत सिंह राय, उनकी पत्नी रीटा और ब्रज भुपिंदर सिंह नाम के व्यक्ति से हुई।
शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी मालिकों को सात लाख रुपये देने के बाद भी उसे न तो विदेश भेजा और न ही उसके पैसे वापस किए।
इसके बाद एसएसपी के आदेश पर थाना फेज-11 में ग्रीन एनक्लेव निवासी परमजीत सिंह राय और उसकी पत्नी रीटा सहित एक अन्य व्यक्ति ब्रज भूपिंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 120 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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राजस्थान के जिला सीकर के गांव धनतूजला निवासी नरिंदर सिंह ने एसएसपी सतिंदर सिंह को धोखाधड़ी की शिकायत दी थी। इसमें 30 वर्षीय नरिंदर सिंह ने कहा था कि उसे फेसबुक से गोल्डन वेब इंटरनेशनल कंपनी के बारे में विदेश में नौकरी दिलवाने की जानकारी मिली थी। फेसबुक पर कंपनी ने विदेश में नौकरी का ऑफर दिया था और फोन पर उसकी बातचीत परमजीत सिंह राय, उनकी पत्नी रीटा और ब्रज भुपिंदर सिंह नाम के व्यक्ति से हुई।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी मालिकों को सात लाख रुपये देने के बाद भी उसे न तो विदेश भेजा और न ही उसके पैसे वापस किए।
इसके बाद एसएसपी के आदेश पर थाना फेज-11 में ग्रीन एनक्लेव निवासी परमजीत सिंह राय और उसकी पत्नी रीटा सहित एक अन्य व्यक्ति ब्रज भूपिंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 120 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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