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लोगों का भी घर का सपना होगा सच
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सरकार ने प्रमोटरों को लाइसेंस रिन्यू करवाने की दी आखिरी मोहलत
31 दिसंबर तक लाइसेंस करवा पाएंगे रिन्यू, फिर नहीं मिलेगा मौका
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने उन प्रमोटरों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने विभिन्न इलाकों में प्रोजेक्ट लगाने के लिए लाइसेंस लिए थे, लेकिन लाइसेंस खत्म हो गए थे। साथ ही उनके प्रोजेक्ट भी अधूरे पड़े हैं। ऐसे प्रमोटरों को अपने लाइसेंस रिन्यू करने की अनुमति दे गई है। ताकि वह अपने प्रोजेक्टों को तय समय से पूरा कर पाए। साथ ही अलाटियों को उनके फ्लैट या प्लाट मिल पाए।
जानकारी के मुताबिक पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट (पापरा)1995 के तहत मूल रूप से तीन साल की समय अवधि के लिए प्रमोटरों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं। जो कि सालाना आधार पर बढ़ाई जाती है। साल 2014 में एक्ट में संशोधन किया गया था। इसके बाद लाइसेंस की अवधि पांच साल तक बढ़ा दी गई थी। इसी बीच हुई मीटिंग में तय किया गया कि जो प्रमोटर अपने प्रोजेक्टों को पूरा करने के इच्छुक है। साथ ही लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते है। ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट पूरा करने का मौका दिया जए। मामला मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा तक पहुंचा। जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रमोटरों को एक बार राहत देते हुए लाइसेंस रिन्यू करवाने की अनुमति दी जाए। ताकि वह अपने विकास कार्य पूर करके अलाटियों को कब्जा दे सके।
गमाडा ने सात केसों को दी मंजूरी
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 तक लाइसेंस रिन्यू करने की मंजूरी दी गई। इस फैसले के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। गमाडा ने लाइसेंस रिन्यू करने के सात केसों को मंजूरी दी है। जबकि छह केस जरूरी मंजरी के लिए अथारिटी के पास विचाराधीन है।
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इन लोगों को हुआ बड़ा फायदा
इस फैसले से उन प्रमोटरों को विशेष तौर से बड़ी राहत मिलेगी। जिन्होंने विशेष तौर पर साल 2014 से पहले लाइसेंस प्राप्त किया था। क्योंकि उन्होंने लाइसेंस रिन्यू करवाकर अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने का मौका दिया गया।
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31 दिसंबर तक लाइसेंस करवा पाएंगे रिन्यू, फिर नहीं मिलेगा मौका
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने उन प्रमोटरों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने विभिन्न इलाकों में प्रोजेक्ट लगाने के लिए लाइसेंस लिए थे, लेकिन लाइसेंस खत्म हो गए थे। साथ ही उनके प्रोजेक्ट भी अधूरे पड़े हैं। ऐसे प्रमोटरों को अपने लाइसेंस रिन्यू करने की अनुमति दे गई है। ताकि वह अपने प्रोजेक्टों को तय समय से पूरा कर पाए। साथ ही अलाटियों को उनके फ्लैट या प्लाट मिल पाए।
जानकारी के मुताबिक पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट (पापरा)1995 के तहत मूल रूप से तीन साल की समय अवधि के लिए प्रमोटरों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं। जो कि सालाना आधार पर बढ़ाई जाती है। साल 2014 में एक्ट में संशोधन किया गया था। इसके बाद लाइसेंस की अवधि पांच साल तक बढ़ा दी गई थी। इसी बीच हुई मीटिंग में तय किया गया कि जो प्रमोटर अपने प्रोजेक्टों को पूरा करने के इच्छुक है। साथ ही लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते है। ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट पूरा करने का मौका दिया जए। मामला मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा तक पहुंचा। जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रमोटरों को एक बार राहत देते हुए लाइसेंस रिन्यू करवाने की अनुमति दी जाए। ताकि वह अपने विकास कार्य पूर करके अलाटियों को कब्जा दे सके।
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गमाडा ने सात केसों को दी मंजूरी
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 तक लाइसेंस रिन्यू करने की मंजूरी दी गई। इस फैसले के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। गमाडा ने लाइसेंस रिन्यू करने के सात केसों को मंजूरी दी है। जबकि छह केस जरूरी मंजरी के लिए अथारिटी के पास विचाराधीन है।
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इन लोगों को हुआ बड़ा फायदा
इस फैसले से उन प्रमोटरों को विशेष तौर से बड़ी राहत मिलेगी। जिन्होंने विशेष तौर पर साल 2014 से पहले लाइसेंस प्राप्त किया था। क्योंकि उन्होंने लाइसेंस रिन्यू करवाकर अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने का मौका दिया गया।