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सीबीआई अदालत मोहाली ने इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर को चार साल की कैद सजा सुनाई

Sat, 09 Feb 2019 01:43 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Sat, 09 Feb 2019 01:43 AM IST
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सीबीआई अदालत मोहाली ने इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर को चार साल की कैद सजा सुनाई
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर को चार साल की कैद
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मोहाली। सीबीआई की विशेष अदालत में शुक्रवार को न्यू इंडिया इंश्योरेंस के सीनियर डिवीजन मैनेजर पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने मैनेजर को दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान राम किशन निवासी होशियारपुर के रूप में हुई। अदालत ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

2015 में जनरेटरों के एक प्राइवेट कारोबारी इंद्रजीत सिंह निवासी होशियारपुर की शिकायत पर सीबीआई ने अधिकारी राम किशन को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इंद्रजीत सिंह के जनरेटर उक्त कंपनी के आफिस में लगे हुए थे। इनका किराये का कांट्रैक्ट खत्म हो गया था। उसे आगे चलाने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। इसकी शिकायत सीबीआई को दी गई थी जिस के बाद दोषी के खिलाफ 27 मई 2015 को केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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