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Mohali News: सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को मिलेगा 30,96,462 का मुआवजा

Tue, 15 Aug 2023 01:53 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Aug 2023 01:53 AM IST
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30,96,462 compensation will be given to the relatives of the dead in the road accident
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृतक शेर सिंह के परिजन को 30,96,462 और मृतक बाबू सिंह के परिजनों को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतक शेर सिंह की पत्नी बंसो कौर उनके तीन बच्चों, मृतक बाबू सिंह की मां प्रेमी और उनके पिता चरण सिंह ने मुआवजे की मांग को लेकर वकील वेद भूषण महाजन ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल में मुआवजे को लेकर आरोपी ट्रक चालक शाह मोहम्मद निवासी कांगड़ा हिमाचल, ट्रक मालिक गुरदेव सिंह निवासी नालागढ़ जिला सोलन और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया था। ट्रिब्यूनल ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। शेर सिंह और बाबू सिंह दोनों भाई थे। चंडीगढ़ पीजीआई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। वह परिवार सहित नानकपुर कालका में रहते थे। घर में कमाने वाले अकेले थे।
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4 जुलाई 2019 की सुबह पांच बजे के करीब 29 वर्षीय शेर सिंह और 28 वर्षीय बाबू सिंह बाइक से चंडीगढ़ पीजीआई ड्यूटी पर जा रहे थे। बाइक को शेर सिंह चला रहा था। वे छह बजे गांव नानकपुर बस स्टॉप के पास हिमाचली ढाबे पर पहुंचे, तभी पिंजौर की तरफ से उनके आगे एक ट्रक आया। चालक ट्रक को स्पीड और लापरवाही से चला रहा था। ट्रक चालक ने गलत दिशा से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दोनों ट्रक के नीचे आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों का कहना था कि शेर सिंह और बाबू सिंह 18 हजार रुपये महीना कमाते थे। इसी से उनका घर का खर्चा चलता था।
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