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बिट्टू औलख व सुखराज को मिली जमानत

Sat, 02 Mar 2019 12:57 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Sat, 02 Mar 2019 12:57 AM IST
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बिट्टू औलख  व सुखराज को मिली जमानत
मनी लांड्रिंग केस में बिट्टू औलख व सुखराज को मिली जमानत
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मोहाली। ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग केस की सुनवाई करते हुए सीबीआई की अदालत ने आरोपी मनिंद्र सिंह उर्फ बिट्टू औलख व सुखराज सिंह कंग उर्फ राजा कंग को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है। बिट्टू औलख व राजा कंग इससे पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रहे केसों में से बरी हो गए थे। उसके वकील एडवोकेट हरीश आहूजा ने इस बात की पुष्टि की है।

इंफोर्समेंट डायरेेक्टोरेट (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज केसों की सुनवाई सीबीआई की अदालत में चल रही है। राजा कंग पर आरोप है कि उसने कनाडा में रहते हुए आरोपी जगदीश भोला को पैसा कमाकर भेजा। इस पैसे से उन्होंने पंजाब में प्रॉपर्टी बनाई थी। इससे पहले राजा कंग को पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ साहिब में 3 मार्च 2013 को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर नंबर 45 में गिरफ्तार किया गया था। उस केस में वह बरी हो गया लेकिन अब ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लांड्रिंग केस पेंडिंग है। वह 19 फरवरी 2016 से जेल में बंद है।
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