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खास खबर : जीरकपुर ओवरब्रिज के नीचे खुले में ‘शौच’ और ‘पेशाब’ किया तो नगर काउंसिल वसूलेगी जुर्माना
Updated Mon, 26 Mar 2018 02:00 AM IST
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जीरकपुर ओवरब्रिज के नीचे गंदगी फैलाने पर होगा जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
जीरकपुर।
जीरकपुर ओवरब्रिज के नीचे गंदगी फैलाने वाले अब सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर नगर काउंसिल अब जुर्माना वसूल करेगा। इसके अलावा शहर में कचरा फेंकना भी अपराध माना जाएगा। यदि अब कोई खुले में कचरा फेंकेगा तो नगर काउंसिल उससे 100 से 500 रुपये तक जुर्माना वसूल करेगा।
जीरकपुर में अब खुले में कचरा फेंकना अपराध हो गया है। यदि कोई कचरा फेंकेगा तो नगर काउंसिल के अधिकारी उससे जुर्माना वसूल करेंगे। इसी तरह, खुले में शौच और पेशाब करने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। फरवरी में नगर काउंसिल की मीटिंग में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव नंबर-7 में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति खुले में या घर के बाहर कचरा फेंकता है तो उसके खिलाफ म्यूनिसिपल एक्ट-1991 की धारा (156) के अधीन कार्रवाई करते हुए उससे जुर्माना वसूला जाए। पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 300 और तीसरी बार कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
कैसे करें शिकायत :
अगर शहर में कोई भी व्यक्ति खुले में कचरा गिराता या फिर गंदगी फैलता नजर आता है तो उसकी शिकायत पार्षद या नगर काउंसिल के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर को दी जा सकती है। इसके लिए उस व्यक्ति की कचरा गिराते हुए फोटो खींच कर संबंधित वार्ड पार्षद एवं अधिकारी को भेजनी होगी।
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कोट्स ::::::
केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘स्वच्छ भारत’ अभियान को कामयाब बनाने के लिए हाउस की बैठक में उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके पंजाब सरकार के पास भेजा गया है। प्रस्ताव पर मंजूरी के बाद इसको शहर में लागू कर दिया जाएगा।
-कुलविंदर सिंह सोही, अध्यक्ष, नगर काउंसिल जीरकपुर।
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अमर उजाला ब्यूरो
जीरकपुर।
जीरकपुर ओवरब्रिज के नीचे गंदगी फैलाने वाले अब सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर नगर काउंसिल अब जुर्माना वसूल करेगा। इसके अलावा शहर में कचरा फेंकना भी अपराध माना जाएगा। यदि अब कोई खुले में कचरा फेंकेगा तो नगर काउंसिल उससे 100 से 500 रुपये तक जुर्माना वसूल करेगा।
जीरकपुर में अब खुले में कचरा फेंकना अपराध हो गया है। यदि कोई कचरा फेंकेगा तो नगर काउंसिल के अधिकारी उससे जुर्माना वसूल करेंगे। इसी तरह, खुले में शौच और पेशाब करने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। फरवरी में नगर काउंसिल की मीटिंग में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव नंबर-7 में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति खुले में या घर के बाहर कचरा फेंकता है तो उसके खिलाफ म्यूनिसिपल एक्ट-1991 की धारा (156) के अधीन कार्रवाई करते हुए उससे जुर्माना वसूला जाए। पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 300 और तीसरी बार कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
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कैसे करें शिकायत :
अगर शहर में कोई भी व्यक्ति खुले में कचरा गिराता या फिर गंदगी फैलता नजर आता है तो उसकी शिकायत पार्षद या नगर काउंसिल के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर को दी जा सकती है। इसके लिए उस व्यक्ति की कचरा गिराते हुए फोटो खींच कर संबंधित वार्ड पार्षद एवं अधिकारी को भेजनी होगी।
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केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘स्वच्छ भारत’ अभियान को कामयाब बनाने के लिए हाउस की बैठक में उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके पंजाब सरकार के पास भेजा गया है। प्रस्ताव पर मंजूरी के बाद इसको शहर में लागू कर दिया जाएगा।
-कुलविंदर सिंह सोही, अध्यक्ष, नगर काउंसिल जीरकपुर।