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अब सेवा केंद्रों से जारी होंगे आमदन व संपति संबंधी सर्टिफिकेट
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मोहाली। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को आमदन व संपत्ति संबंधी सर्टिफिकेट सेवा केंद्रों की तरफ से ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। यह जानकारी डीसी गुरप्रीत कौर सपरा ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को यह सर्टिफिकेट देने संबंधी सुविधा ऑनलाइन ई-पोर्टल से मुहैया करवा दी है। इसके तहत सर्टिफिकेट संबंधित तहसील स्तर पर या नायब तहसीलदार सब-तहसील स्तर पर जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी करने के संबंध में तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को हिदायत दे दी है। अब कोई सर्टिफिकेट मैनुअल जारी नहीं होगा।
जिक्रयोग है कि पंजाब सरकार की तरफ से जनरल वर्ग के लिए आर्थिक तौर से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियां व शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। आरक्षण का यह लाभ उन लोगों को मुहैया करवाया जाएगा, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित कबीलों व पिछड़ी श्रेणियों के आरक्षण की पहले चलती स्कीम के घेरे में नहीं आते हैं। साथ ही उन परिवारों की कुल सालाना आय आठ लाख से कम हो। डीसी ने कहा कि आवेदकों को स्कीम का लाभ लेने के लिए अर्जी व स्व घोषणा पत्र देना होगा। इस संबंधी जिला प्रशासन की वेबसाइट से अन्य जानकारी हासिल की जा सकती है।
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जिक्रयोग है कि पंजाब सरकार की तरफ से जनरल वर्ग के लिए आर्थिक तौर से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियां व शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। आरक्षण का यह लाभ उन लोगों को मुहैया करवाया जाएगा, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित कबीलों व पिछड़ी श्रेणियों के आरक्षण की पहले चलती स्कीम के घेरे में नहीं आते हैं। साथ ही उन परिवारों की कुल सालाना आय आठ लाख से कम हो। डीसी ने कहा कि आवेदकों को स्कीम का लाभ लेने के लिए अर्जी व स्व घोषणा पत्र देना होगा। इस संबंधी जिला प्रशासन की वेबसाइट से अन्य जानकारी हासिल की जा सकती है।
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