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Mohali News: दो नशा तस्करों को 10-10 साल कैद, एक-एक लाख रुपये जुर्माना
Thu, 08 Jun 2023 02:33 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
Updated Thu, 08 Jun 2023 02:33 AM IST
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मोहाली। दो नशा तस्करों को जिला अदालत ने दस-दस साल की कैद सुनाकर इन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सोहाना पुलिस ने दोनों तस्करों को 2020 में आधा किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों नशा तस्कर विनय और अंकुश हरियाणा के शहर पानीपत के रहने वाले हैं।
जानकारी के मुताबिक 2020 में सनेटा पुलिस ने 27 दिसंबर, 2020 को एएसआई दीपक सिंह की अगुवाई में रेलवे पुल के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान दोपहर करीब दो बजे उन्हें सूचना मिली कि एक हरियाणा नंबर की कार में मोहाली की ओर दो नशा तस्कर आ रहे हैं। जब पुलिस ने इन्हें चेकिंग के लिए रोका तो इन्होंने पुलिस के किसी उच्च अधिकारी के सामने तलाशी लेने की बात कही। इस पर पुलिस ने फोन करके तत्कालीन डीएसपी सिटी-1 गुरशेर सिंह संधू को सूचित किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों नशा तस्करों की तलाशी ली तो इनके कब्जे से आधा किलो हेरोइन बरामद हुई। दोनों इस संबंधी कोई कागजात नहीं दिखा पाए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर अदालत में पेश किया। अदालत ने सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया है। दोनों को 10-10 साल का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर आरोपी जुर्माना नहीं देते हैं तो एक साल अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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जानकारी के मुताबिक 2020 में सनेटा पुलिस ने 27 दिसंबर, 2020 को एएसआई दीपक सिंह की अगुवाई में रेलवे पुल के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान दोपहर करीब दो बजे उन्हें सूचना मिली कि एक हरियाणा नंबर की कार में मोहाली की ओर दो नशा तस्कर आ रहे हैं। जब पुलिस ने इन्हें चेकिंग के लिए रोका तो इन्होंने पुलिस के किसी उच्च अधिकारी के सामने तलाशी लेने की बात कही। इस पर पुलिस ने फोन करके तत्कालीन डीएसपी सिटी-1 गुरशेर सिंह संधू को सूचित किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों नशा तस्करों की तलाशी ली तो इनके कब्जे से आधा किलो हेरोइन बरामद हुई। दोनों इस संबंधी कोई कागजात नहीं दिखा पाए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर अदालत में पेश किया। अदालत ने सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया है। दोनों को 10-10 साल का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर आरोपी जुर्माना नहीं देते हैं तो एक साल अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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