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Ludhiana News: सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा के रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
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-विजय शर्मा की रजिस्ट्रार के तौर पर नियुक्ति को दी गई है याचिका में चुनौती
-पंजाब सरकार, यूनिवर्सिटी और अन्य को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगए़। बठिंडा स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के रजिस्ट्रार के तौर पर विजय शर्मा की नियुक्ति से जुड़ा विवाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जाम बलविंदर पाल गर्ग ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि शर्मा के पास रजिस्ट्रार के तौर पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है। इस पद पर नियुक्ति के लिए 15 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार या समकक्ष पद पर 8 वर्ष अनुभव शामिल होना अनिवार्य है। याची ने कहा कि इस स्थिति में शर्मा इस पद पर नियुक्ति व बने रहने के लिए योग्य नहीं है। याची ने बताया कि उनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए उन्होंने मई में भी याचिका दाखिल की थी। तब हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याची के मांगपत्र पर यूनिवर्सिटी को निर्णय लेने का आदेश दिया था। याची ने बताया कि सितंबर माह में याची के मांगपत्र पर विस्तृत आदेश जारी करते हुए यूनिवर्सिटी ने उनकी अयोग्यता को छिपाने का पूरा प्रयास किया। ऐसे में अब याची को दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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-पंजाब सरकार, यूनिवर्सिटी और अन्य को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगए़। बठिंडा स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के रजिस्ट्रार के तौर पर विजय शर्मा की नियुक्ति से जुड़ा विवाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जाम बलविंदर पाल गर्ग ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि शर्मा के पास रजिस्ट्रार के तौर पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है। इस पद पर नियुक्ति के लिए 15 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार या समकक्ष पद पर 8 वर्ष अनुभव शामिल होना अनिवार्य है। याची ने कहा कि इस स्थिति में शर्मा इस पद पर नियुक्ति व बने रहने के लिए योग्य नहीं है। याची ने बताया कि उनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए उन्होंने मई में भी याचिका दाखिल की थी। तब हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याची के मांगपत्र पर यूनिवर्सिटी को निर्णय लेने का आदेश दिया था। याची ने बताया कि सितंबर माह में याची के मांगपत्र पर विस्तृत आदेश जारी करते हुए यूनिवर्सिटी ने उनकी अयोग्यता को छिपाने का पूरा प्रयास किया। ऐसे में अब याची को दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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