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कत्ल में तीन को उम्रकैद और 10, 10 हजार जुर्माना

Fri, 25 Mar 2016 07:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बरनाला
ब्यूरो/अमर उजाला, बरनाला Updated Fri, 25 Mar 2016 07:21 PM IST
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court order, murder case verdict barnala, three imprsoned in barnala
अदालत - फोटो : file
एडिशनल जिला सेशन जज हरपाल सिंह ने एक कत्ल केस में चार व्यक्तियों में से तीन को उम्रकैद व 10, 10 साल सजा सुनाई है। चौथे आरोपी की केस चलने के दौरान मौत हो गई थी।
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शिकायतकर्ता के वकील राहुल गुप्ता ने बताया कि नछतर सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी संघेडा का अपने सगे भाई गुरमेल सिंह के साथ खेत में पानी को लेकर कई बार झगड़ा हो चुका था। 29 सितंबर, 2009 को नछतर सिंह अपने भानजे निर्मल सिंह के साथ स्कूटर पर खेत को पानी लगाने जा रहा था। रास्ते में नछतर के सगे भाई हरबंस सिंह व भतीजे गुरमेल सिंह ने अपने साथ कर्मजीत सिंह व जसवीर सिंह को लेकर उन्हें घेर लिया और उसकी बेसबाल बैट लाठियों इत्यादि से पिटाई शुरू कर दी। नछतर सिंह को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया।
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वहां हालत गंभीर देखते हुए उसे राजिंदरा अस्पताल पटियाला रेफर कर दिया, जहां इलाज के अधीन नछतर सिंह की मौत हो गई। बरनाला पुलिस ने 29 सितंबर, 2009 को मृतक नछतर सिंह के भाई हरबंस सिंह, भतीजे गुरमेल सिंह व उनके साथियों कर्मजीत सिंह व जसवीर सिंह पर कत्ल का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में चलते केस दौरान जसवीर सिंह की मौत हो गई थी।
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आज केस का फैसला सुनाते हुए एडिशनल जिला सेशन जज हरपाल सिंह ने मृतक नछतर सिंह के भाई हरबंस सिंह, भतीजे गुरमेल सिंह व कर्मजीत सिंह को उम्रकैद व 10,10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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