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बरनाला में कत्ल के पांच दोषियों को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, बरनाला
Updated Fri, 11 Mar 2016 09:53 PM IST
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अदालत
- फोटो : file
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एडिशनल सेशन जज हरपाल सिंह ने कत्ल केस के नामजद पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
जानकारी के अनुसार कर्मजीत सिंह निवासी गांव ताजोके जिला बरनाला की जमीन को महेंद्र सिंह, गुरतेज सिंह, मक्खन सिंह निवासी गांव ताजोके और सुखचरण सिंह, गुरजीत सिंह निवासी दराज, जिला बरनाला ने कब्जा करने की नीयत से बोहना शुरू कर दिया था। जब कर्मजीत सिंह अपने साथी बलजीत सिंह को साथ लेकर अपनी जमीन में पहुंचा तो आरोपियों में से एक ने बलजीत सिंह पर गोली चला दी। उसकी मौत हो गई थी।
तपा पुलिस ने कर्मजीत सिंह के बयान पर महेंद्र सिंह, गुरतेज सिंह, मक्खन सिंह, सुखचरण सिंह और गुरजीत सिंह के खिलाफ कत्ल और असलाह एक्ट के तहत 5 जून 2011 को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय एडिशनल सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत में शुक्रवार को सबूतों के आधार पर और एडवोकेट जगजीत सिंह ढिल्लों की दलीलों से सहमत होकर पांचों दोषियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार कर्मजीत सिंह निवासी गांव ताजोके जिला बरनाला की जमीन को महेंद्र सिंह, गुरतेज सिंह, मक्खन सिंह निवासी गांव ताजोके और सुखचरण सिंह, गुरजीत सिंह निवासी दराज, जिला बरनाला ने कब्जा करने की नीयत से बोहना शुरू कर दिया था। जब कर्मजीत सिंह अपने साथी बलजीत सिंह को साथ लेकर अपनी जमीन में पहुंचा तो आरोपियों में से एक ने बलजीत सिंह पर गोली चला दी। उसकी मौत हो गई थी।
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तपा पुलिस ने कर्मजीत सिंह के बयान पर महेंद्र सिंह, गुरतेज सिंह, मक्खन सिंह, सुखचरण सिंह और गुरजीत सिंह के खिलाफ कत्ल और असलाह एक्ट के तहत 5 जून 2011 को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय एडिशनल सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत में शुक्रवार को सबूतों के आधार पर और एडवोकेट जगजीत सिंह ढिल्लों की दलीलों से सहमत होकर पांचों दोषियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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