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आयोग का फरमान, झूठी रिपोर्ट तैयार करने वाले इंस्पेक्टर पर दर्ज करें केस
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रायकोट से अनुसूचित जाति संबंधी नंबरदार नियुक्ति को लेकर विवाद में इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है। अनुसूचित जाति आयोग ने नंबरदार पद के एक दावेदार की गलत पुलिस रिपोर्ट देने के आरोप में थाना रायकोट के तत्कालीन प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश एसएसपी ग्रामीण को दिए हैं। साथ ही 7 सितंबर तक मामले की पूरी रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश करने को भी कहा है। आरोपी इस समय सीआईए जगरांवा में बतौर इंस्पेक्टर पद पर तैनात है।
पीड़ित गुरसेवक सिंह ने आयोग को भेजी गई शिकायत में बताया कि थाना रायकोट के प्रभारी रहे सब इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने उनके खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट तैयार की। इसमें उसका चाल चलन समाज विरोधी बताया गया था। यह सारा खेल उसे नंबरदार बनने से रोकने के लिए किया गया था। उसने नंबरदार की परीक्षा में नौ अंक हासिल किए। वहीं विरोधी का सिर्फ एक अंक आया था। यही नहीं वह 12 वीं पास है, जबकि दूसरा प्रत्याशी पांचवीं कक्षा पास है।
कमीशन ने शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ग्रामीण से इस मामले की रिपोर्ट भेजने के लिए आदेश जारी किए। डीएसपी रायकोट की जांचमें खुलासा हुआ कि थाना सिटी रायकोट प्रभारी ने 17 अगस्त और 21 अगस्त 2019 को दो अलग अलग रिपोर्ट तैयार की। इन रिपोर्ट को आला अधिकारियों के ध्यान में भी नहीं लाया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम रायकोट ने पीड़ित गुरसेवक सिंह को नंबरदारी के लिए अयोग्य करार दे दिया। कमीशन चेयरपर्सन तेजिंदर कौर ने इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह की ओर से झूठी रिपोर्ट पेश करने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर अगली पेशी सात सितंबर को रिपोर्ट पेश करने के आदेश एसएसपी ग्रामीण को दिए हैं। इस संबंध में एसएसपी ग्रामीण विवेकशील सोनी का कहना है अभी तक आयोग के आदेश की कॉपी नही मिली है। कॉपी मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।
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पीड़ित गुरसेवक सिंह ने आयोग को भेजी गई शिकायत में बताया कि थाना रायकोट के प्रभारी रहे सब इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने उनके खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट तैयार की। इसमें उसका चाल चलन समाज विरोधी बताया गया था। यह सारा खेल उसे नंबरदार बनने से रोकने के लिए किया गया था। उसने नंबरदार की परीक्षा में नौ अंक हासिल किए। वहीं विरोधी का सिर्फ एक अंक आया था। यही नहीं वह 12 वीं पास है, जबकि दूसरा प्रत्याशी पांचवीं कक्षा पास है।
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कमीशन ने शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ग्रामीण से इस मामले की रिपोर्ट भेजने के लिए आदेश जारी किए। डीएसपी रायकोट की जांचमें खुलासा हुआ कि थाना सिटी रायकोट प्रभारी ने 17 अगस्त और 21 अगस्त 2019 को दो अलग अलग रिपोर्ट तैयार की। इन रिपोर्ट को आला अधिकारियों के ध्यान में भी नहीं लाया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम रायकोट ने पीड़ित गुरसेवक सिंह को नंबरदारी के लिए अयोग्य करार दे दिया। कमीशन चेयरपर्सन तेजिंदर कौर ने इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह की ओर से झूठी रिपोर्ट पेश करने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर अगली पेशी सात सितंबर को रिपोर्ट पेश करने के आदेश एसएसपी ग्रामीण को दिए हैं। इस संबंध में एसएसपी ग्रामीण विवेकशील सोनी का कहना है अभी तक आयोग के आदेश की कॉपी नही मिली है। कॉपी मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।
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