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अब सरकारी मान्यता बगैर नहीं चलेंगे ट्रैवल एजेंट दफ्तर
Updated Thu, 07 Jun 2018 11:28 PM IST
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अब मान्यता के बगैर नहीं चलेंगे ट्रेवल एजेंट दफ्तर
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहगढ़ साहिब
एसएसपी अल्का मीना ने जिले के सभी ट्रेवल एजेंटों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी ट्रेवल एजेंट चाहे वह टिकट बेचने वाला हो या बाहर जाने की सलाह देने वाला हो, बिना सरकारी मान्यता लाइसेंस के वह अपनी दुकान नहीं चला सकता। हर ट्रेवल एजेंट अपनी दुकान के बाहर अपना नाम पता बोर्ड पर लिखवाएगा। ट्रेवल एजेंट अपने ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर में ग्राहक की सारी जानकारी दर्ज करेगा चाहे वह आईलेट्स की पढ़ाई के लिए अप्लाई कर रहा हो या फिर बाहर जाने के लिए टिकट खरीदने वाला। इस रजिस्टर में ग्राहक का पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर और अन्य विवरण जरूरी दर्ज किया जाए। ऐसे ग्राहकों की सूची हर महीने उनके दफ्तर भेजी जाए। इसके अलावा हर 6 महीने बाद इन ग्राहकों की पूरी जानकारी पंजाब सरकार के ग्रह विभाग को भेजनी होगी। ट्रेवल एजेंट अपने ग्राहक से ली गई रकम की रसीद उसको देगा और इसका रिकार्ड भी रखेगा कि यह रकम नगद, चैक के द्वारा या किसी भी रूप में हो सकती है। एजेंट अपने चैक और जी.एस.टी नंबर भी जरूर दर्ज करवाएंगे। यदि किसी भी ट्रेवल एजेंट ने किसी एक व्यक्ति या अधिक लोगों को लेबर के तौर पर विदेश भेजना है तो संरक्षक जनरल ऑफ इमीग्रेंट्स (पीओआई) केंद्रीय सदान 5वीं मंजिल सेक्टर 9, चंडीगढ़ से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। एसएपी ने लोगों से अपील कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंटों से ही विदेश जाने के इच्छुक लोग अप्लाई करें।
फोटो कैप्शन:07जीबीजीपी06: फोटो साथ जोड़ लें।
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहगढ़ साहिब
एसएसपी अल्का मीना ने जिले के सभी ट्रेवल एजेंटों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी ट्रेवल एजेंट चाहे वह टिकट बेचने वाला हो या बाहर जाने की सलाह देने वाला हो, बिना सरकारी मान्यता लाइसेंस के वह अपनी दुकान नहीं चला सकता। हर ट्रेवल एजेंट अपनी दुकान के बाहर अपना नाम पता बोर्ड पर लिखवाएगा। ट्रेवल एजेंट अपने ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर में ग्राहक की सारी जानकारी दर्ज करेगा चाहे वह आईलेट्स की पढ़ाई के लिए अप्लाई कर रहा हो या फिर बाहर जाने के लिए टिकट खरीदने वाला। इस रजिस्टर में ग्राहक का पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर और अन्य विवरण जरूरी दर्ज किया जाए। ऐसे ग्राहकों की सूची हर महीने उनके दफ्तर भेजी जाए। इसके अलावा हर 6 महीने बाद इन ग्राहकों की पूरी जानकारी पंजाब सरकार के ग्रह विभाग को भेजनी होगी। ट्रेवल एजेंट अपने ग्राहक से ली गई रकम की रसीद उसको देगा और इसका रिकार्ड भी रखेगा कि यह रकम नगद, चैक के द्वारा या किसी भी रूप में हो सकती है। एजेंट अपने चैक और जी.एस.टी नंबर भी जरूर दर्ज करवाएंगे। यदि किसी भी ट्रेवल एजेंट ने किसी एक व्यक्ति या अधिक लोगों को लेबर के तौर पर विदेश भेजना है तो संरक्षक जनरल ऑफ इमीग्रेंट्स (पीओआई) केंद्रीय सदान 5वीं मंजिल सेक्टर 9, चंडीगढ़ से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। एसएपी ने लोगों से अपील कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंटों से ही विदेश जाने के इच्छुक लोग अप्लाई करें।
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