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गिक्की हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका रद
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 06 Dec 2013 01:52 AM IST
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर के चर्चित गुरकीरत सिंह उर्फ गिक्की हत्याकांड के आरोपी जसदीप सिंह की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के दलीलों से सहमत न होने पर याची ने याचिका वापस लिए जाने का आग्र्रह किया। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। मामले को जानबूझकर राजनीतिक रंग देकर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि मामले में एक आरोपी राम सिमरन सिंह मक्कड़ शिरोमणि अकाली दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जालंधर से पार्षद रहे हैं। उनके रिश्तेदार आदमपुर से विधायक हैं।
इसके अलावा कहा गया कि मृतक के पिता और शिकायतकर्ता राजबीर सिंह वकील हैं और जालंधर बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। इससे पहले आरोपियों की तरफ से जालंधर से बाहर इस मामले की सुनवाई की मांग की गई थी।
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हाईकोर्ट ने इस पर गुरदासपुर में मामले की सुनवाई के निर्देश दिए थे। जालंधर पुलिस ने 21 अप्रैल 2011 को चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
इनमें राम सिमरन सिंह मक्कड़ उर्फ प्रिंस मक्कड़, सनी सचदेवा उर्फ अमरदीप, जसदीप सिंह उर्फ जस्सू व अमरप्रीत सिंह उर्फ प्रिंस नरूला शामिल हैं। मक्कड़ और मृतक गिक्की दोनों करीबी दोस्त थे।
घटना के दिन दोनों के बीच कहासुनी हुई। जसदीप और प्रिंस ने गिक्की को ललकारा। आरोप है कि मक्कड़ ने रिवाल्वर निकाल कर गिक्की के पीठ में गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई।
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मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के दलीलों से सहमत न होने पर याची ने याचिका वापस लिए जाने का आग्र्रह किया। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। मामले को जानबूझकर राजनीतिक रंग देकर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि मामले में एक आरोपी राम सिमरन सिंह मक्कड़ शिरोमणि अकाली दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जालंधर से पार्षद रहे हैं। उनके रिश्तेदार आदमपुर से विधायक हैं।
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इसके अलावा कहा गया कि मृतक के पिता और शिकायतकर्ता राजबीर सिंह वकील हैं और जालंधर बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। इससे पहले आरोपियों की तरफ से जालंधर से बाहर इस मामले की सुनवाई की मांग की गई थी।
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हाईकोर्ट ने इस पर गुरदासपुर में मामले की सुनवाई के निर्देश दिए थे। जालंधर पुलिस ने 21 अप्रैल 2011 को चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
इनमें राम सिमरन सिंह मक्कड़ उर्फ प्रिंस मक्कड़, सनी सचदेवा उर्फ अमरदीप, जसदीप सिंह उर्फ जस्सू व अमरप्रीत सिंह उर्फ प्रिंस नरूला शामिल हैं। मक्कड़ और मृतक गिक्की दोनों करीबी दोस्त थे।
घटना के दिन दोनों के बीच कहासुनी हुई। जसदीप और प्रिंस ने गिक्की को ललकारा। आरोप है कि मक्कड़ ने रिवाल्वर निकाल कर गिक्की के पीठ में गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई।