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Punjab: चर्चित जलालाबाद ड्रग केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तस्कर का 37 लाख का घर और गाड़ी फ्रीज

Wed, 26 Jun 2024 06:22 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला (पंजाब) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Wed, 26 Jun 2024 06:22 PM IST
सार

चर्चित जलालाबाद ड्रग केस में कपूरथला पुलिस ने तस्कर गुरदेव सिंह देबी की भूलत्थ सब-डिवीजन गांव लखन का पड्डा स्थित 37 लाख का घर और गाड़ी फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई केंद्र सरकार के आदेश पर की गई है।

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Kapurthala police attach smuggler house and car in Jalalabad drug case
गांव लखन के पड्डा स्थित तस्कर के घर पर नोटिस चस्पा करवाते डीएसपी भुलत्थ सुरिंदर पाल । - फोटो : संवाद

विस्तार

पंजाब के चर्चित जलालाबाद ड्रग केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कपूरथला पुलिस ने केंद्र सरकार के आदेश पर तस्कर गुरदेव सिंह देबी की भूलत्थ सब-डिवीजन गांव लखन का पड्डा स्थित 37 लाख का घर और गाड़ी फ्रीज कर दी है। इसका नोटिस भी घर के बाहर चस्पा कर दिया है। नोटिस में लिखा है कि गुरदेव सिंह देबी ने यह जायदाद नशा बेचकर बनाई है।

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पंजाब सरकार व प्रशासन नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन मोड में है। इसके चलते कपूरथला की भुलत्थ सब-डिवीजन के गांव लखन के पड्डा के नशा तस्कर गुरदेव सिंह देबी पर जलालाबाद में ड्रग का केस दर्ज हुआ था। इस नशा तस्करी मामले में भारत सरकार की ओर से मिले निर्देश के चलते जिला पुलिस ने नशा तस्कर का 30 लाख की कीमत वाला घर और उसकी सात लाख रुपये की गाड़ी फ्रीज कर दी है। क्योंकि पुलिस का मानना है कि यह प्रॉपर्टी नशे के कारोबार से की गई कमाई का हिस्सा है। अब उसका इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं और अब यह एक सरकारी प्रॉपर्टी है। जिसके लिए बाकायदा घर के बाहर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया है। जिससे इस घर व गाड़ी को न तो कोई बेच सके और न ही कोई खरीद पाए। 
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डीएसपी भुलत्थ सुरिंदरपाल सिंह ने बताया कि जलालाबाद में दर्ज एक पुराने ड्रग केस में गांव लखन के पड्डा का गुरदेव सिंह देबी नामजद हुआ था। इस मामले में भारत सरकार की ओर से 12 जून को देबी की 37 लाख की चल-अचल जायदाद फ्रीज करने के आदेश मिले थे। क्योंकि यह जायदाद देबी ने नशे के धंधे से बनाई थी। 

भारत सरकार की कंपीटेंट अथारिटी के आदेश की तामील करते हुए गुरदेव सिंह देबी के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। उन्होंने बताया कि कि देबी के परिवार को भी सूचना दे दी गई है कि अब यह प्रॉपर्टी व गाड़ी सरकार की है। इसलिए इसे न कोई खरीद सकता है और न ही वह बेच सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के आदेश के तहत बनती कार्रवाई कर दी गई है। आगे की कार्रवाई भारत सरकार के आदेशानुसार अमल में लाई जाएगी।

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