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पूर्व डीजीपी सैनी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 23 तक स्थगित
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदकोट। जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने मंगलवार को कोटकपूरा गोलीकांड मामले के आरोपी राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 23 फरवरी तक स्थगित कर दी।
बरगाड़ी बेअदबी कांड से संबंधित बहिबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड की घटनाओं में नामजद तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने कोटकपूरा केस में अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत में याचिका दायर की थी, जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई।
बहिबल गोलीकांड केस में पूर्व डीजीपी की अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत खारिज कर चुकी है। इन दोनों घटनाओं में अपनी जांच के आधार पर पंजाब पुलिस की एसआईटी ने सैनी को पिछले साल अक्तूबर में नामजद कर लिया था और इस साल जनवरी महीने में उनके खिलाफ दोनों ही मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।
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फरीदकोट। जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने मंगलवार को कोटकपूरा गोलीकांड मामले के आरोपी राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 23 फरवरी तक स्थगित कर दी।
बरगाड़ी बेअदबी कांड से संबंधित बहिबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड की घटनाओं में नामजद तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने कोटकपूरा केस में अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत में याचिका दायर की थी, जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई।
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बहिबल गोलीकांड केस में पूर्व डीजीपी की अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत खारिज कर चुकी है। इन दोनों घटनाओं में अपनी जांच के आधार पर पंजाब पुलिस की एसआईटी ने सैनी को पिछले साल अक्तूबर में नामजद कर लिया था और इस साल जनवरी महीने में उनके खिलाफ दोनों ही मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।
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