{"_id":"678e870c79c1c867f20d9fa7","slug":"district-court-rejected-the-petition-of-central-agency-nia-faridkot-news-c-67-1-spkl1008-100916-2025-01-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jalandhar News: जिला अदालत ने केंद्रीय एजेंसी एनआईए की याचिका को किया रद्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jalandhar News: जिला अदालत ने केंद्रीय एजेंसी एनआईए की याचिका को किया रद्द
Mon, 20 Jan 2025 10:55 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
Updated Mon, 20 Jan 2025 10:55 PM IST
विज्ञापन
डेराप्रेमी हत्याकांड में लाॅरेंस बिश्नोई गैंग का मांगा था रिकार्ड
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदकोट। स्थानीय अतिरिक्त जिला व सेशन जज की अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की उस याचिका को रद्द कर दिया जिसमें एनआईए ने साल 2022 के डेरा प्रेमी प्रदीप कटारिया हत्याकांड से जुड़ा असल रिकार्ड मुहैया करवाने का आग्रह किया था। एजेंसी के अनुसार डेराप्रेमी हत्याकांड में लाॅरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका सामने आई थी और उन्हें इस केस के केस रिकार्ड की दिल्ली में एनआईए की स्पेशल अदालत में लंबित एक अन्य केस के लिए जरूरत है।
जानकारी के अनुसार साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले में चार्जशीट डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायी कोटकपूरा निवासी प्रदीप कुमार कटारिया की 10 नवंबर 2022 को गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि इस हत्याकांड को गैंगस्टर लाॅरेंस बिश्नोई के करीबी साथी गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिलवाया था जिसके लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी ने शूटर उपलब्ध करवाए थे।
एनआईए ने जिला अदालत में दायर याचिका में जानकारी दी थी कि डेरा प्रेमी हत्याकांड का एनआईए के पास साल 2022 में दर्ज केस से लिंक जुड़ता है जिसकी सुनवाई दिल्ली में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में चल रही है। एनआईए के केस में भी लाॅरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ व काला जठेरी भी नामजद है और इनकी डेरा प्रेमी हत्याकांड में भूमिका सामने आई थी। ऐसे में एजेंसी को डेरा प्रेमी हत्याकांड से जुड़े अहम दस्तावेजों की जांच के लिए जरूरत है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस याचिका को रद्द कर दिया। कानूनी माहिरों के अनुसार किसी भी केस को अंतरराज्यीय ट्रांसफर करना जिला अदालत या उच्च न्यायालय के दायरे में ही नहीं आता और इसके लिए उच्चतम न्यायालय ही कोई आदेश दे सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदकोट। स्थानीय अतिरिक्त जिला व सेशन जज की अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की उस याचिका को रद्द कर दिया जिसमें एनआईए ने साल 2022 के डेरा प्रेमी प्रदीप कटारिया हत्याकांड से जुड़ा असल रिकार्ड मुहैया करवाने का आग्रह किया था। एजेंसी के अनुसार डेराप्रेमी हत्याकांड में लाॅरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका सामने आई थी और उन्हें इस केस के केस रिकार्ड की दिल्ली में एनआईए की स्पेशल अदालत में लंबित एक अन्य केस के लिए जरूरत है।
जानकारी के अनुसार साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले में चार्जशीट डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायी कोटकपूरा निवासी प्रदीप कुमार कटारिया की 10 नवंबर 2022 को गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि इस हत्याकांड को गैंगस्टर लाॅरेंस बिश्नोई के करीबी साथी गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिलवाया था जिसके लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी ने शूटर उपलब्ध करवाए थे।
विज्ञापन
एनआईए ने जिला अदालत में दायर याचिका में जानकारी दी थी कि डेरा प्रेमी हत्याकांड का एनआईए के पास साल 2022 में दर्ज केस से लिंक जुड़ता है जिसकी सुनवाई दिल्ली में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में चल रही है। एनआईए के केस में भी लाॅरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ व काला जठेरी भी नामजद है और इनकी डेरा प्रेमी हत्याकांड में भूमिका सामने आई थी। ऐसे में एजेंसी को डेरा प्रेमी हत्याकांड से जुड़े अहम दस्तावेजों की जांच के लिए जरूरत है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस याचिका को रद्द कर दिया। कानूनी माहिरों के अनुसार किसी भी केस को अंतरराज्यीय ट्रांसफर करना जिला अदालत या उच्च न्यायालय के दायरे में ही नहीं आता और इसके लिए उच्चतम न्यायालय ही कोई आदेश दे सकता है।
विज्ञापन