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कपूरथलाः बेटा-बेटी समेत चार की हत्या करने वाले शख्स को फांसी की सजा, जानिए क्या था मामला

Mon, 02 Mar 2020 03:42 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला ( पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला ( पंजाब) Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Mon, 02 Mar 2020 03:42 PM IST
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death sentence in murder case of phagwara
सांकेतिक तस्वीर

अतिरिक्त जिला व सेशन जज कपूरथला राजविंदर कौर ने चौहरे कत्ल केस में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी को दो लाख रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। फिलहाल फांसी की सजा को बरकरार रखने के लिए मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पास भेज दिया गया है। 

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करतारपुर रोड स्थित न्यू जूडिशियल कांप्लेक्स में अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजविंदर कौर की अदालत में शनिवार को फगवाड़ा के गांव कोटरानी में हुए चौहरे कत्ल केस की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी बलजिंदर कुमार उर्फ काला निवासी गांव गूड़े को सजा सुनाई।
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29 नवंबर 2013 को गोराया के गांव गुड़े निवासी बलजिंदर कुमार ने अपनी सास मनजीत कौर की ओर से 35 हजार रुपये की मांग पूरी न करने पर गांव कोटरानी फगवाड़ा स्थित ससुराल में जाकर सो रही पत्नी सीमा रानी, साली रीना रानी, 4 साल की बेटी सुमनी कुमारी, डेढ़ साल के बेटे हर्ष को गंडासे से काट डाला था। 
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इसके अलावा उनके साथ सो रहे साले ओमप्रकाश और भांजे हैरी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। जाते-जाते आरोपी ससुराल वालों को 35 हजार रुपये न देने का खामियाजा भुगतने की बात कह कर गया था। केस थाना सतनामपुरा फगवाड़ा में दर्ज हुआ। 

मई 2014 में शुरू हुई थी सुनवाई
मई 2014 में अदालत में सुनवाई शुरू हुई। आरोपी कपूरथला जेल में बंद था। शनिवार को जज राजविंदर कौर ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद बलजिंदर कुमार को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। 


अदालत ने इस फांसी की सजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बरकरार रखने के लिए केस प्रेषित कर दिया है। पीड़ित पक्ष के वकील लखवीर सिंह ने कहा कि बलजिंदर कुमार ने बहुत ही बेरहमी से अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में उसे फांसी की सजा ही होनी थी।

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