फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   sukhbir badal, Bail, personal bond, court, faridkot

डिप्टी सीएम को 50 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत

Tue, 05 Jul 2016 10:12 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/फरीदकोट
ब्यूरो,अमर उजाला/फरीदकोट Updated Tue, 05 Jul 2016 10:12 PM IST
विज्ञापन
sukhbir badal, Bail, personal bond, court, faridkot
फरीदकोट सेशन कोर्ट में मंगलवार को पेश होने आते उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल। - फोटो : अमर उजाला
 दो मई को दस साल पुराने मामले में बरी किए जाने के खिलाफ शिकायतकर्ता नरेश सहगल की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई के चलते डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल मंगलवार को स्थानीय सेशन कोर्ट में पेश हुए।
विज्ञापन


यहां सत्र न्यायाधीश सतविंदर सिंह चहल ने उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत के निर्देश दिए। 

गत दो मई को स्थानीय अदालत ने डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को करीब दस वर्ष पुराने एक मामले में बरी किया था। उनके खिलाफ शिकायतकर्ता नरेश सहगल की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसके चलते डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल निजी तौर पर अदालत में पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को सत्र न्यायाधीश सतविंदर सिंह चहल ने उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत देने के निर्देश दिए। 
विज्ञापन


इसके बाद मार्केट कमेटी सादिक के चेयरमैन बलजिंदर सिंह बराड़ की ओर से डिप्टी सीएम के लिए 50 हजार की जमानत का मुचलका भरा गया। इसके अतिरिक्त डिप्टी सीएम ने अर्जी दाखिल कर अदालत में निजी पेशी से छूट दिए जाने की मांग की। शिकायतकर्ता नरेश सहगल ने एक अन्य अर्जी दाखिल करते हुए डिप्टी सीएम का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की ताकि सुनवाई के दौरान डिप्टी सीएम देश से बाहर न जा सके। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद उनकी ओर से दाखिल की गई अर्जियों के जवाब मांगें हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस संबंध में अदालत ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को रखी है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के वकील शिवकरतार सिंह सेखों, यूथ वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन परम बंस सिंह बंटी रोमाणा, सीपीएस मनतार सिंह बराड़, हलका जैतो के इंचार्ज प्रकाश सिंह भट्टी, यादविंदर सिंह जैलदार उपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed