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गैर इरादतन हत्या मामले में पांच को 10-10 साल कैद
Updated Tue, 12 Sep 2017 10:12 PM IST
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गैर इरादतन हत्या मामले में पांच को दस साल कैद
दोषियों को दस-दस हजार जुर्माना अदा करने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट।
स्थानीय अतिरिक्त सेशन जज राजविंदर कौर ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच को दस-दस साल कैद व 10-10 हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। सिटी पुलिस कोटकपूरा ने 29 अक्तूबर 2013 को राजेश कुमार की शिकायत के आधार पर विपन कुमार, संदीप कुमार, प्रवीन बाला, हरपाल सिंह और लैची के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था। घटना के कुछ समय बाद मारपीट के जख्मों का दर्द न सहते शिकायतकर्ता रमेश कुमार की मौत हो गई।
पुलिस ने रमेश कुमार की मौत के बाद इस मामले को मारपीट के बाद हत्या में तबदील कर दिया था। बाद में दोषियों ने जिला पुलिस ने अर्जी देकर अपील की थी कि उनका रमेश कुमार के कत्ल का कोई इरादा नहीं था। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 को कम कर रमेश कुमार की गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। इसमें अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक-एक वर्ष और जेल में रहना पड़ेगा।
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दोषियों को दस-दस हजार जुर्माना अदा करने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट।
स्थानीय अतिरिक्त सेशन जज राजविंदर कौर ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच को दस-दस साल कैद व 10-10 हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। सिटी पुलिस कोटकपूरा ने 29 अक्तूबर 2013 को राजेश कुमार की शिकायत के आधार पर विपन कुमार, संदीप कुमार, प्रवीन बाला, हरपाल सिंह और लैची के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था। घटना के कुछ समय बाद मारपीट के जख्मों का दर्द न सहते शिकायतकर्ता रमेश कुमार की मौत हो गई।
पुलिस ने रमेश कुमार की मौत के बाद इस मामले को मारपीट के बाद हत्या में तबदील कर दिया था। बाद में दोषियों ने जिला पुलिस ने अर्जी देकर अपील की थी कि उनका रमेश कुमार के कत्ल का कोई इरादा नहीं था। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 को कम कर रमेश कुमार की गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। इसमें अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक-एक वर्ष और जेल में रहना पड़ेगा।
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