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चकरोड से अवैध कब्जा न हटाने पर लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 21 Nov 2021 12:54 AM IST
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Adverse entry to Lekhpal and Revenue Inspector for not removing illegal possession from Chakrod
टांडा में आयोजित समाधान दिवस में शिकायते सुनते जिलाधिकारी - फोटो : TANDA
टांडा। डीएम और एसपी ने टांडा में संपूर्ण समाधान दिवस के तहत लोगों की फरियाद सुनीं। उन्होंने चकरोड की जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायतें बार-बार आने एवं कार्रवाई न होने पर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी चकरोड और सार्वजनिक संपत्तियों से अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल की उपस्थिति में तहसील टांडा के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत, नगर पालिका, राजस्व और राशन सहित विभिन्न मामलों से संबंधित 54 शिकायती पत्र/मांग पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से छह का मौके पर निस्तारण कराया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा करें तथा योजनाओं को और अधिक बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने के अवसरों को चिन्हित करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिले तथा उस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के उपरांत लाभार्थी के जीवन स्तर में बेहतर सुधार हो।
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जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी को राजस्व ग्राम अब्बासपुर में चकरोड पर अवैध कब्जे की शिकायत प्राप्त हुई तथा बार-बार शिकायत के बावजूद भी मामले का निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। साथ ही तहसील क्षेत्र के सभी चकरोड एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे के मामलों को शीघ्र निस्तारित कराने के लिए कहा। निर्देश दिए कि बार बार अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध एफआइआर भी दर्ज कराएं। डीएम ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें ग्राम प्रधानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी दुर्गा प्रसाद तिवारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम में लापरवाही अथवा उदासीनता बरतने वाले लोगों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के अंतर्गत चेतावनी नोटिस एवं अन्य विधिक कार्रवाईयां कराई जाएं।
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