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बच्ची का शारीरिक शोषण करने वाले को 20 साल कैद

Thu, 29 Jul 2021 11:34 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Thu, 29 Jul 2021 11:34 PM IST
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20 years jail for the person who physically abused the girl
होशियारपुर। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची का शारीरिक शोषण करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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इस संबंध में 31 अक्तूबर 2018 को थाना माहिलपुर पुलिस के पास एक गांव निवासी महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि उसके घर में हरप्रीत सिंह उर्फ हनी निवासी गांव दाता का आना-जाना था। उसकी पांच वर्षीय बच्ची उसे मामा कह कर बुलाती थी। 25 अक्तूबर को वह घर से कुछ समय के लिए बाहर गई थी, जबकि उसका पति भी कहीं गया हुआ था और बच्ची घर में ही थी। उसने बताया कि घर में आने के बाद बेटी को शौच के लिए लेकर गई तो वो दर्द होने पर रोने लगी। जब उससे प्यार से पूछा तो उसने बताया कि उसे हनी मामा एक कमरे में लेकर गया था और उसने उसके साथ गलत हरकतें की। थाना पुलिस माहिलपुर ने शिकायत पर आरोपी हरप्रीत उर्फ हनी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के करते हुए दोषी को सजा सुना दी।
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