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29 अगस्त तक करें हिंसा में हुए अपने नुकसान के हरजाने का दावा

Sun, 27 Aug 2017 10:00 PM IST
Updated Sun, 27 Aug 2017 10:00 PM IST
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29 अगस्त तक करें हिंसा में हुए अपने नुकसान के हरजाने का दावा
कल तक करें हिंसा में नुकसान के हर्जाने का दावा : डीसी
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जिला प्रशासन की डेरा सच्चा सौदा के चल एवं अचल संपत्ति की जांच शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
जालंधर।
डेरा मुखी के खिलाफ आए फैसले के बाद हुई हिंसा में अगर शहर के किसी भी नागरिक को नुकसान हुआ है तो वह इसके मुआवजे के लिए संबंधित एसडीएम के पास 29 अगस्त से पहले दावा पेश करे। डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने जारी एक ब्यान में कहा कि किसी भी तरह के जानी अथवा माली नुकसान संबंधी कोई भी व्यक्ति व विभाग प्रोफार्मा भर कर मुआवजे के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में अपना दावा पेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह दावा 29 अगस्त शाम 5 बजे तक पेश किया जाए। इस संबंधी प्रोफार्मा संबंधित एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। डीसी ने यह भी बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने जालंधर स्थित डेरा सच्चा सौदा की चल एवं अचल संपत्ति की खरीद अथवा बेचने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि डेरे की संपत्ति के रिकॉर्ड में प्रशासन ने लाल एंट्री कर दी है। उन्होंने कहा कि डेरे के वाहन व बैंक खातों की जानकारी भी इकट्ठी की जा रही है। प्रशासन डेरे की संपत्ति की पूरी जानकारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को देगा।
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