फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   दूसरे राज्यों के 26 एमबीबीएस विद्यार्थियों पर बदलने के आदेश

दूसरे राज्यों के 26 एमबीबीएस विद्यार्थियों पर बदलने के आदेश

Wed, 26 Sep 2018 10:26 PM IST
Updated Wed, 26 Sep 2018 10:26 PM IST
विज्ञापन
दूसरे राज्यों के 26 एमबीबीएस विद्यार्थियों पर बदलने के आदेश
सभी केंद्र
विज्ञापन


दूसरे राज्यों के 26 एमबीबीएस विद्यार्थियों को रिशबलिंग के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 के दौरान बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पंजाब के तीनों सरकारी मेडिकल कॉलेजों फरीदकोट, पटियाला व अमृतसर में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले 26 विद्यार्थियों को रिशबलिंग के आदेश जारी किए हैं। इन सभी विद्यार्थियों ने पंजाब का स्थायी निवासी होने के आधार पर दाखिला लिया था जबकि उनके पास दूसरे राज्यों के भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं। इस मामले में हाईकोर्ट के पास कुछ विद्यार्थियों ने अगस्त 2017 में ही याचिका दायर कर दी थी जिस पर अब हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर व महावीर सिंह सिंधू पर आधारित डबल बैंच ने अंतिम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पंजाब सरकार से इन विद्यार्थियों का पक्ष भी सुनने की भी हिदायतें दी है।

जानकारी के अनुसार इन विद्यार्थियों ने पिछले साल बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुई काउंसिलिंग के दौरान राज्य के तीनों सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया था। नियम के मुताबिक कोई भी विद्यार्थियों एक से अधिक राज्य में स्थाई निवासी होने का लाभ नहीं ले सकता लेकिन हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले विद्यार्थियों का आरोप था कि ऐसा करके उन्होंने धोखाधड़ी की है। इन्होंने दो दो राज्यों में दाखिला ले लिया है और बाद में यह अच्छे कॉलेज में सीट बरकरार रखते हुए दूसरे राज्य की सीट छोड़ देते हैं। इस याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 में ही राज्य के मेडिकल शिक्षा व खोज विभाग को इन विद्यार्थियों का रिकार्ड जांचने के आदेश दिए थे और अब एक साल बाद हाईकोर्ट के आदेश से एक साल का कोर्स पूरा कर चुके विद्यार्थियों पर तलवार लटक गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed