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Faridkot: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फरीदकोट अदालत में पेश, ट्रांजिट रिमांड पर बटाला पुलिस के हवाले

Fri, 12 Aug 2022 02:36 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 12 Aug 2022 02:36 PM IST
सार

कोटकपूरा के कारोबारी से 50 लाख फिरौती मांगने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दो दिन के रिमांड के बाद फरीदकोट अदालत में पेश किया गया था।

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Gangster Lawrence Bishnoi handed over to Batala Police on transit remand by Faridkot court
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फरीदकोट अदालत में पेशी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार

फरीदकोट की जेएमआईसी की अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर बटाला पुलिस के हवाले कर दिया है। कोटकपूरा के कपड़ा कारोबारी से 50 लाख रुपये की चौथ मांगने के मामले में फरीदकोट पुलिस ने गैंगस्टर को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ था। शुक्रवार को रिमांड अवधि खत्म होने पर उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया। जहां पर बटाला जिले में उसके खिलाफ दर्ज हत्या के केस में बटाला पुलिस ने उसे रिमांड पर सौंपने का आग्रह किया। इसके बाद अदालत ने लॉरेंस को ट्रांजिट रिमांड पर बटाला पुलिस को सौंप दिया। अब आरोपी को बटाला की अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। 

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जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले ही फरीदकोट पुलिस की एक टीम आरोपी को मोगा की अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ लेकर आई थी और उसे उसी दिन अदालत में पेश करके साल 2021 के कारोबारी से 50 लाख की चौथ मांगने के केस में दो दिन का रिमांड पर लिया गया था। शुक्रवार को फरीदकोट पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद उसे अदालत में पेश किया और अदालत ने प्रोडक्शन वारंट के आधार पर उसे ट्रांजिट रिमांड पर बटाला पुलिस को सौंप दिया। 
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लॉरेंस के खिलाफ फरीदकोट जिले में दो केस दर्ज हैं। इसमें से यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुरलाल पहलवान की हत्या मामले में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश होने के कारण उससे पूछताछ नहीं की जा सकी है। डीएसपी गुरमीत सिंह के अनुसार कारोबारी से 50 लाख फिरौती मांगने के केस में लॉरेंस से पूछताछ हो चुकी है और अदालत ने अब आरोपी को बटाला पुलिस के हवाले कर दिया है। 

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