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पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
Updated Wed, 13 Jan 2016 03:06 PM IST
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जिला सेशन जज विवेक पुरी की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया है।
थाना मल्लांवाला पुलिस ने 30 नवंबर 2014 को मृतक गुरमीत कौर के पिता हरपाल सिंह वासी गांव बटू पट्टी के बयान पर आरोपी पति हरजीत सिंह पुत्र महंगा सिंह वासी गांव होला हाजी के खिलाफ दर्ज किया था।
हरपाल ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी की हत्या हरजीत सिंह ने की है। मंगलवार को जिला सेशन जज विवेक पुरी की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद हरजीत सिंह को उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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थाना मल्लांवाला पुलिस ने 30 नवंबर 2014 को मृतक गुरमीत कौर के पिता हरपाल सिंह वासी गांव बटू पट्टी के बयान पर आरोपी पति हरजीत सिंह पुत्र महंगा सिंह वासी गांव होला हाजी के खिलाफ दर्ज किया था।
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हरपाल ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी की हत्या हरजीत सिंह ने की है। मंगलवार को जिला सेशन जज विवेक पुरी की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद हरजीत सिंह को उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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