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Hindi News ›   Punjab ›   Dera Sacha Sauda head Ram Rahim gets bail in Two cases connected to 2015 sacrilege incident

डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को राहत: बरगाड़ी बेअदबी केस से संबंधित दो केसों में मिली जमानत

Fri, 13 May 2022 03:44 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 13 May 2022 03:44 PM IST
सार

बेअदबी प्रकरण से जुड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप चोरी करने वाले केस में डेरा प्रमुख को पहले से ही जमानत मिली हुई थी और इस केस में वह निचली अदालत में जमानती बान्ड भी भर चुके हैं।

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Dera Sacha Sauda head Ram Rahim gets bail in Two cases connected to 2015 sacrilege incident
राम रहीम - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले की तीनों घटनाओं में चार्जशीट डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीजेएम मोनिका लांबा की अदालत ने शुक्रवार को राहत दे दी है। अदालत ने राम रहीम को विवादित पोस्टर लगाने (एफआईआर नंबर 117) और पावन स्वरूप की बेअदबी करने  ( एफआईआर नंबर 128) के केसों में जमानत दे दी है। दोनों ही मामलों में अदालत ने राम रहीम को 50-50 हजार के बॉन्ड करने के आदेश दिए हैं।

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बेअदबी प्रकरण से जुड़ी पावन स्वरूप चोरी केस (एफआईआर नंबर 63 ) में राम रहीम को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई थी जिसके आधार पर उक्त केस में भी वह निचली अदालत में 50 हजार का बॉन्ड भर चुका है। 
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जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले के समय कुल तीन घटनाएं सामने आई थी और पंजाब पुलिस की एसआईटी ने तीनों ही घटनाओं पावन स्वरूप चोरी करने,विवादित पोस्टर लगाने व पावन स्वरूप की बेअदबी करने में डेरा प्रमुख को भी चार्जशीट किया हुआ है। इन तीनों केसों में कुछ दिन पहले ही डेरा प्रमुख ने वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदकोट की अदालत में पेशी भुगती थी और उसी दिन डेरा प्रमुख के वकीलों ने पावन स्वरूप चोरी केस (एफआईआर नंबर 63) में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत के आधार पर फरीदकोट अदालत में उनका 50 हजार का जमानती बॉन्ड भरा था। राम रहीम के वकील केवल सिंह बराड़ ने बताया कि बेअदबी प्रकरण में डेरा प्रमुख ने बाकी दोनों केसों ( एफआईआर नंबर 117 व 128) में भी नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी जिसे शुक्रवार को सीजेएम मोनिका लांबा की अदालत ने मंजूर कर लिया है।

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