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Chandigarh: मानहानि मामले में सुखबीर बादल चंडीगढ़ अदालत में पेश, 20 हजार के बाॅन्ड पर मिली जमानत
Sat, 17 Jan 2026 01:44 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 17 Jan 2026 01:44 PM IST
सार
सुखबीर बादल के वकील अर्शदीप कलेर ने बताया कि मामले में सुखबीर बादल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद सुखबीर बादल ने चंडीगढ़ की अदालत में सरेंडर किया। 20 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरकर उन्हें जमानत मिल गई।
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कोर्ट में पेश होने पहुंचे सुखबीर बादल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज चंडीगढ़ की अदालत में पेश हुए। बादल अखंड कीर्तनी जत्थे के मुख्य प्रवक्ता भाई आरपी सिंह द्वारा दायर मानहानि के मामले में पेश हुए थे।
कोर्ट में 20 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरकर उन्हें जमानत मिल गई। यह केस 2017 का है जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे के दौरान भाई आरपी सिंह के घर गए थे। सुखबीर बादल ने उस समय कथित तौर पर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस पर आरपी सिंह ने सुखबीर बादल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत में हाजिर न होने के कारण पहले सुखबीर बादल के खिलाफ वारंट जारी हुए थे, जिसके बाद आज वह अदालत में पेश हुए।
सुखबीर बादल के वकील अर्शदीप कलेर ने बताया कि मामले में सुखबीर बादल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद सुखबीर बादल ने चंडीगढ़ की अदालत में सरेंडर किया। 20 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरकर उन्हें जमानत मिल गई। अदालत ने पहले 17 दिसंबर 2025 को बादल की जमानत रद्द कर दी थी और गैर-जमानती वारंट जारी किया था। आज की सुनवाई में, बादल ने अदालत में पेश होकर जमानत के लिए अपील की, जिसे मंजूर कर लिया गया।
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कोर्ट में 20 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरकर उन्हें जमानत मिल गई। यह केस 2017 का है जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे के दौरान भाई आरपी सिंह के घर गए थे। सुखबीर बादल ने उस समय कथित तौर पर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस पर आरपी सिंह ने सुखबीर बादल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत में हाजिर न होने के कारण पहले सुखबीर बादल के खिलाफ वारंट जारी हुए थे, जिसके बाद आज वह अदालत में पेश हुए।
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सुखबीर बादल के वकील अर्शदीप कलेर ने बताया कि मामले में सुखबीर बादल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद सुखबीर बादल ने चंडीगढ़ की अदालत में सरेंडर किया। 20 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरकर उन्हें जमानत मिल गई। अदालत ने पहले 17 दिसंबर 2025 को बादल की जमानत रद्द कर दी थी और गैर-जमानती वारंट जारी किया था। आज की सुनवाई में, बादल ने अदालत में पेश होकर जमानत के लिए अपील की, जिसे मंजूर कर लिया गया।
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