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Punjab Cabinet: पंजाब कैबिनेट ने दो ओटीएस स्कीम को दी मंजूरी, उद्योगपतियों के लिए बड़ी राहत
Mon, 03 Mar 2025 03:43 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 03 Mar 2025 03:43 PM IST
सार
कैबिनेट ने लैंड एन्हांसमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। लैंड एन्हांसमेंट स्कीम पर केवल आठ प्रतिशत के हिसाब से कोस्ट भरकर प्लॉट का कब्जा दोबारा मिल जाएगा। पीएसआइसी ने फोकल पॉइंट्स प्लॉट धारकों को आठ प्रतिशत देकर प्लॉट अपने नाम कराने के लिए मंजूरी दी गई।
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पंजाब कैबिनेट की बैठक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब कैबिनेट ने उद्योगपतियों को राहत देते हुए दो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने कहा कि सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट में उद्योगपतियों के लिए बड़े फैसले लिए हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की उद्योगपतियों के लिए बड़ी कमिटमेंट है। सरकार ने बीते दिनों कई कारोबारी, व्यापारी और उद्योगपतियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। फोकल पॉइंट्स को लेकर कई समस्या थी। पंजाब में कुल 52 फोकल पॉइंट्स है, इनका कुल एरिया 8 एकड़ है।
कैबिनेट ने लैंड एन्हांसमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। लैंड एन्हांसमेंट स्कीम पर केवल आठ प्रतिशत के हिसाब से कोस्ट भरकर प्लॉट का कब्जा दोबारा मिल जाएगा। पीएसआइसी ने फोकल पॉइंट्स प्लॉट धारकों को आठ प्रतिशत देकर प्लॉट अपने नाम कराने के लिए मंजूरी दी गई।
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इंडस्ट्रियल प्रमोटर्स के लिए दो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी किया है। 1 जनवरी 2020 से पहले आवंटित प्लाट का बकाया बिना जुर्माने के 8 फीसदी ब्याज के साथ चुका सकेंगे। 31 दिसंबर 2025 तक जमा करना अनिवार्य होगा ।
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उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की उद्योगपतियों के लिए बड़ी कमिटमेंट है। सरकार ने बीते दिनों कई कारोबारी, व्यापारी और उद्योगपतियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। फोकल पॉइंट्स को लेकर कई समस्या थी। पंजाब में कुल 52 फोकल पॉइंट्स है, इनका कुल एरिया 8 एकड़ है।
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कैबिनेट ने लैंड एन्हांसमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। लैंड एन्हांसमेंट स्कीम पर केवल आठ प्रतिशत के हिसाब से कोस्ट भरकर प्लॉट का कब्जा दोबारा मिल जाएगा। पीएसआइसी ने फोकल पॉइंट्स प्लॉट धारकों को आठ प्रतिशत देकर प्लॉट अपने नाम कराने के लिए मंजूरी दी गई।
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इंडस्ट्रियल प्रमोटर्स के लिए दो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी किया है। 1 जनवरी 2020 से पहले आवंटित प्लाट का बकाया बिना जुर्माने के 8 फीसदी ब्याज के साथ चुका सकेंगे। 31 दिसंबर 2025 तक जमा करना अनिवार्य होगा ।