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Punjab: शगुन योजना के लिए अब विवाह प्रमाण पत्र की शर्त खत्म, प्रसव लाभ के लिए आधार कार्ड की शर्त भी हटाई

Thu, 14 Aug 2025 10:53 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 14 Aug 2025 10:53 AM IST
सार

पंजाब बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की शगुन योजना के अंतर्गत अब तहसीलदार की ओर से जारी विवाह प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब केवल धार्मिक स्थल पर हुए विवाह की तस्वीर और दोनों परिवारों की ओर से दिया गया स्व-घोषणा पत्र पर्याप्त होगा।

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condition of marriage certificate abolished for Shagun Yojana in punjab
शगुन योजना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब में शगुन योजना का लाभ लेने के लिए अब तहसीलदार कार्यालय से जारी विवाह प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी। पंजाब के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा है कि राज्य सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को सरल और अधिक सुलभ बना दिया है।

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पंजाब बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की शगुन योजना के अंतर्गत अब तहसीलदार की ओर से जारी विवाह प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब केवल धार्मिक स्थल पर हुए विवाह की तस्वीर और दोनों परिवारों की ओर से दिया गया स्व-घोषणा पत्र पर्याप्त होगा। इस योजना के तहत सरकार 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी तरह प्रसव लाभ के लिए अब बच्चे का आधार कार्ड लाने की शर्त भी हटा दी गई है। केवल जन्म प्रमाण पत्र जमा कराने पर महिला निर्माण श्रमिकों को 21 हजार रुपये और पुरुष श्रमिकों को पांच हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

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वजीफा योजना में श्रमिकों की दो साल की सेवा अवधि का नियम समाप्त

श्रम मंत्री ने बताया कि पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड ने बच्चों के लिए वजीफा योजना के अंतर्गत श्रमिकों की दो साल की सेवा अवधि की शर्त भी समाप्त कर दी है। अब श्रमिक अपना योगदान शुरू करने के दिन से ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सौंद ने कहा कि 90 दिनों से अधिक काम कर चुके मनरेगा मजदूरों को सभी संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। फरवरी 2025 में हुई पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड की 55वीं बैठक में कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया था।

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